स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस के लाभार्थियों को मिलेगी उपचार की सुविधा
Posted On:
10 JUN 2020 11:30AM by PIB Delhi
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों में उपचार की सुविधा पाने में हो रही कठिनाइयों के बारे में सीजीएचएस के लाभार्थियों से प्राप्त ज्ञापनों की समीक्षा करने के बाद सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध सभी स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) को एक आदेश जारी किया है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पतालों के रूप में अधिसूचित किया गया है, कोविड से संबंधित समस्त उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देने/भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे और अन्य सभी उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार ही शुल्क लेंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से इस साइट पर जाएं: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075 (टोल-फ्री) पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी इस पर उपलब्ध है: https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
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एसजी/एएम/आरआरएस- 6655
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