सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी
मंत्रालय का प्रस्ताव कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिये बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से मुक्ति
प्रविष्टि तिथि:
01 JUN 2021 10:45AM by PIB Delhi
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक और संशोधन किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) लेने या उसके नवीनीकरण और नये पंजीकरण वाला चिह्न प्राप्त करने के लिये शुल्क भुगतान से मुक्त कर दिया जाये। ई-मोबीलिटी को बढ़ावा देने के लिये यह अधिसूचना जारी की गई है। इस पर आम जनता और सभी हितधारकों से विचार मांगे गये हैं, जो अधिसूचना के मसौदे के जारी होने से तीस दिनों के भीतर दे दिये जायें।
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एमजी/एएम/एकेपी/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1723347)
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