गृह मंत्रालय

देश में कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन उपाय 3 मई तक लागू रहेंगे

प्रविष्टि तिथि: 14 APR 2020 7:49PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज राष्‍ट्र के नाम अपने सम्‍बोधन में घोषणा की कि भारत में कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के उपाय 3 मई, 2020 तक जारी रहेंगे ।

इस घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के समस्‍त मंत्रालयों/विभागों, राज्‍यों/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और प्राधिकरणों के लिए भारत सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के समेकित दिशानिर्देशों में उल्लिखित किए गए लॉकडाउन उपाय लगातार 3 मई 2020 तक लागू रहेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में समस्‍त राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार, लॉकडाउन की अवधि में विस्‍तार के साथ ही, विविध क्षेत्रों और विभिन्‍न गतिविधियों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध निरंतर लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के समेकित दिशानिर्देशों में उल्लिखित इन प्रतिबंधों कोभारत सरकार के समस्‍तमंत्रालयों/विभागोंऔरराज्‍यों/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और प्राधिकरणों द्वारा सख्‍ती से लागू करना होगा।

राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में इस बात पर बल दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्‍य/ संघ शासित प्रदेशउपर्युक्त दिशानिर्देशों के माध्‍यम से लागू प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकते।

लॉकडाउन उपायों की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें

*****

एएम/आरके


(रिलीज़ आईडी: 1614528) आगंतुक पटल : 886
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Assamese , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada