गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने राहत केंद्रों/शिविरों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

Posted On: 12 APR 2020 5:03PM by PIB Delhi

देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लाकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और/या सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों/शिविरों का दौरा करना चाहिए और घबराहट हो रहे उन मजदूरों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिन्ता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

गृह मंत्रालय के पत्र में उपरोक्त तर्ज पर सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र में दिए गए निर्देशों को भी दुहराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के बीच मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdfपर डाला गया है।

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