मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों (मेड अप्स) के निर्यात पर करों में छूट की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रविष्टि तिथि:
25 MAR 2020 3:39PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केन्द्रीय करों तथा लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट तब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है जब तक निर्यातित उत्पादों (आरओडीटीईपी) पर शुल्कों और करों की छूट के साथ इस योजना का विलय नहीं किया जाता।
परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों के लिए आरओएससीटीएल योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों और दरों में तब तक परिवर्तन के बिना 1 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेगी, जब तक आरओएससीटीएल का आरओडीटीईपी के साथ विलय नहीं हो जाता।
31 मार्च, 2020 के बाद आरओएससीटीएल के जारी रहने से टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी करों/ लेवी की छूट देकर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है जिसे वर्तमान में अन्य किसी व्यवस्था के तहत छूट नहीं दी जा रही है।
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एएम/केपी-
(रिलीज़ आईडी: 1608150)
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