निर्वाचन आयोग
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आयोग की बैठक आज यानि 26.09.2026 को दोपहर 3:00 बजे हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

प्रविष्टि तिथि: 26 SEP 2026 5:36PM by PIB Delhi

I. जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, जिन लोगों को जानकारी प्राप्त न होने और तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किया गया है, उन मामलों में बीएलओ दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए उनके घर जाएंगे और उसके बाद ईआरओ द्वारा निर्णय लेने के लिए उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे। ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ईआरओ/एईआरओ कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसा ईआरओ द्वारा तय किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन सुनवाई होगी। यदि आवश्यक हो, तो मतदाता, परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

II. डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) आवश्यकतानुसार रात्रि आश्रय गृह, श्रमिकों, गरीबों, बेघर लोगों आदि के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क बनाएंगे/विशेष शिविर आयोजित करेंगे।

III. एसआईआर के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। गैर- एसआईआर अवधि के लिए, नियमों (मतदाता पंजीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू फ़ॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

IV. क्षेत्र अधिकारियों को उनकी वैधानिक शक्तियों के अनुसार ईसीआईनेट प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुंच प्राप्त है। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (डीईसी) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें आईआईटी/आईआईआईटी का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा, ईसीआईनेट की समीक्षा करेगी तथा जांच करेगी कि यह प्रणाली अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करती है, अथवा नहीं और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले कुछ महीनों में राज्यों के सीईओ से प्राप्त इनपुट के आधार पर पोर्टल में कई अपग्रेड पहले ही किए जा चुके हैं। यदि क्षेत्र अधिकारियों को किसी और सुविधा की आवश्यकता होती है, तो उसे लागू किया जाएगा। अब से, आईटी मॉड्यूल और पोर्टलों को लेकर सभी नई पहलों के बारे में आयोग द्वारा अनुमोदन से पहले अधिकारियों की समिति (सीओओ) में चर्चा की जाएगी।

V. सीईओ दिल्ली से मिले अनुरोध को देखते हुए, आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, सीईओ महाराष्ट्र से मिले अनुरोध के अनुसार, आयोग ने महाराष्ट्र में नोटिस और दावे व आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 12 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 10 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

VI. आयोग की सभी बैठकों के लिए एजेंडा पहले ही जारी कर दिया जाएगा और बैठक का विवरण (मिनट्स) भी जारी किया जाएगा।

VII. सभी अधिकारियों की एपीएआर {वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट} तय समय-सीमा के भीतर, यानि हर साल 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

VIII. अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी ली जाएगी।

IX. आयुक्तों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आयोग के अधिकारियों द्वारा पूरी बारीकी से पालन किया जाएगा।

2. बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम पहले ही पूरा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम एसआईआर के दौरान या उसके बाद छूट गया हो, और कोई भी व्यक्ति जिसमें युवा/पहली बार मतदान करने वाले शामिल हैं, वे निरंतर जारी अद्यतन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए संबंधित ईआरओ को आवेदन कर सकते हैं। सीईओ को यह सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। सीईओ, डीईओ और ईआरओ इन मतदाताओं के नाम के पंजीकरण के लिए तुरंत एक विशेष अभियान शुरू करेंगे।

3. इसके अलावा यह फिर से बताया जाता है कि

I. कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग या आईटी प्रभाग के किसी नीतिगत मामले से संबंधित नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। संबंधित अधिकारी द्वारा जारी काम के बंटवारे के आदेश वास्तव में दो आयुक्तों के आदेशों के बाद लागू नहीं किए गए थे और डीईसी द्वारा आईटी प्रभाग की देखरेख का अधिकार कभी वापस नहीं लिया गया था।

II. हाल के महीनों में, आयोग ने देश भर में एसआईआर समेत कई फैसले लिए हैं। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 24.6.2025 को जारी किया गया एसआईआर का आदेश, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई और उसके बाद पश्चिम बंगाल और 30 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया, आयोग की सर्वसम्मत मंज़ूरी से जारी किया गया था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 27.5.2026 के अपने आदेश में इसे सही ठहराया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का कार्यक्रम 27.10.2025 को जारी किया गया था और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यक्रम आयोग की सर्वसम्मत मंज़ूरी से 14.05.2026 को जारी किया गया था। तीसरे चरण के शेष 12 राज्यों में अंतिम प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं की संख्या के अंतिम आंकड़े का पता चलेगा।

III. गोवा के सीईओ ने संबंधित बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे उन मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठा करें, जिनके नाम छूट गए हैं। 97 में से 81 मतदाताओं ने नाम शामिल करवाने के लिए पहले ही फॉर्म 6 भर दिया है।

4. यह प्रेस विज्ञप्ति 26.09.2026 को हुई आयोग की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर जारी की गयी है और इसे पूरे आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

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मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी 26 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में आयोजित चुनाव आयोग की बैठक में।

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पीके/केसी/आरटी/जेके/एसएस  


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