राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर, संविधान के अनुच्छेद-75 के खंड(2) के तहत, श्री रवनीत सिंह का केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
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