वित्त मंत्रालय
सरकार ने नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया
स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया
वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की बचत होगी
Posted On:
23 JUL 2024 1:14PM by PIB Delhi
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत देने के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
श्रीमती सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में टैक्स दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव दिया।
कुल आय
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टैक्स दर
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0-3 लाख रुपए
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शून्य
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3-7 लाख रुपए
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5 प्रतिशत
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7-10 लाख रुपए
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10 प्रतिशत
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10-12 लाख रुपए
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15 प्रतिशत
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12-15 लाख रुपए
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20 प्रतिशत
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15 लाख रुपए से अधिक
|
30 प्रतिशत
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इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
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एनबी/एमजी/एआर/हिंदी इकाई- 05
(Release ID: 2035659)
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