गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशानिर्देशों को दिया विस्तार
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों पर सख्ती से लागू करने होंगे एसओपी और सावधानी व सख्त निगरानी का रखना होगा ध्यान
प्रविष्टि तिथि:
26 FEB 2021 3:31PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों को आज विस्तार दे दिया है और अब यह 31.03.2021 तक लागू रहेंगे।
भले ही कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में खासी कमी आई है, लेकिन महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए निगरानी, रोकथाम और सतर्कता को बनाए रखने की जरूरत है।
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को लक्षित आबादी के टीकाकरण की गति बढ़ाने की भी सलाह दी गई है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा सके और महामारी से पार पाया जा सके।
इस क्रम में, नियंत्रित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रहे; इन क्षेत्रों के भीतर सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन कियाजाए; कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए और सख्ती से लागू हो; और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में सुझाई गईं मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सतर्कता से पालन किया जाए।
इस प्रकार, 27.01.2021 को जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित निगरानी, रोकथाम और दिशानिर्देशों/ एसओपी के सख्त अनुपालन पर केन्द्रित रणनीति को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कड़ाई से लागू करने की जरूरत है।
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एमजी/एएम/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 1701161)
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