वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए बैक टू बैक लोन के तौर पर राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 8वीं किस्त जारी की गई


कानूनी प्रावधानों के साथ सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक कुल 48,000 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई

यह राशि राज्यों को दी गई 1,06,830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार की अनुमति के अलावा है

Posted On: 21 DEC 2020 1:48PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपये की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी), जोकि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, को जारी की गई है। शेष 5 राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम - में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है।

भारत सरकार ने जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में पैदा हुई 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 2020 में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी। भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधार ली जा रही है। ये उधारियां 8 चरणों में की गई हैं। अब तक उधार ली गई राशि  क्रमशः 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020, 23 नवंबर, 2020, 1 दिसंबर, 2020, 7 दिसंबर, 2020, 14 दिसंबर, 2020और 21 दिसम्बर, 2020 को राज्यों को जारी की गई हैं।

इस सप्ताह जारी की गई राशि, राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 8वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 4.1902 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 4.6986 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के जरिए कुल 48,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार खिड़की के जरिए धन प्रदान करने के अलावा, भारत सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 का चुनाव करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के बराबर की राशि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी दी है। सभी राज्यों ने विकल्प -1 के प्रति अपनी प्राथमिकता जतायी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की संपूर्ण अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।

अब तक 28 राज्यों को दी गई अतिरिक्त उधार की अनुमति की राशि और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई धनराशि और राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

राज्यवार जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त उधार की अनुमति और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई निधि के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को21.12.2020 तक हस्तांतरित की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.

राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश का नाम

राज्यों को 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति

राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई धनराशि

1

आंध्र प्रदेश

5051

1181.61

2

अरुणाचल प्रदेश*

143

0.00

3

असम

1869

508.48

4

बिहार

3231

1996.34

5

छत्तीसगढ़

1792

507.78

6

गोवा

446

429.39

7

गुजरात

8704

4715.01

8

हरियाणा

4293

2225.19

9

हिमाचल प्रदेश

877

877.91

10

झारखंड

1765

275.85

11

कर्नाटक

9018

6343.77

12

केरल

4,522

1269.96

13

मध्य प्रदेश

4746

2322.35

14

महाराष्ट्र

15394

6124.17

15

मणिपुर*

151

0.00

16

मेघालय 

194

57.19

17

मिज़ोरम*

132

0.00

18

नागालैंड*

157

0.00

19

ओडिशा

2858

1954.21

20

पंजाब

3033

1841.04

21

राजस्थान

5462

1659.07

22

सिक्किम*

156

0.00

23

तमिलनाडु

9627

3191.24

24

तेलंगाना

5017

688.59

25

त्रिपुरा

297

115.80

26

उत्तर प्रदेश

9703

3071.33

27

उत्तराखंड

1405

1184.37

28

पश्चिम बंगाल

6787

975.91

 

            कुल  (अ):

106830

43516.56

1

दिल्ली

लागू नहीं

2998.70

2

जम्मू एवं कश्मीर

लागू नहीं

1161.60

3

पुडुचेरी

लागू नहीं

323.14

 

कुल  (ब):

लागू नहीं

4483.44

 

कुल योग (अ+ब)

106830

48000.00

* इन राज्यों में जीएसटी की क्षतिपूर्ति में कमी शून्यहै

 

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