सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘एच-सीएनजी’ को मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने पर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए
प्रविष्टि तिथि:
23 JUL 2020 9:45AM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से जीएसआर 461(ई), दिनांक 22 जुलाई 2020, के जरिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन करने के लिए आम जनता और सभी हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
यह देश में ऑटोमोबाइल या मोटर वाहनों में हरित ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की ओर से उठाया गया एक और अहम कदम है।
इस संबंध में अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां या सुझाव संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: jspb-morth[at]gov[dot]in) को भेजे जा सकते हैं।
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एसजी/एएम/आरआरएस- 6744
(रिलीज़ आईडी: 1640572)
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