गृह मंत्रालय

विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट

Posted On: 03 JUN 2020 3:44PM by PIB Delhi

सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया कि विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए: -

  • विदेशी व्यवसायी जो गैर निर्धारित व्‍यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीज़ा के अलावा) पर भारत आ रहे हैं।
  • विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं में तकनीकी कार्यों के लिए हैं। यह भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा केन्‍द्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्‍त निमंत्रण पत्र की स्थिति में है।
  • विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करने वाले हैं। इसमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी इकाइयों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र फर्म) शामिल हैं।
  • विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर, जो एक पंजीकृत भारतीय व्यवसाय कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रख-रखाव के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये उपकरणों की स्थापना, या वारंटी के अंतर्गत, या बिक्री के बाद सर्विसिंग या वाणिज्यिक शर्तों पर मरम्मत के लिए हो सकते हैं।

विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों/ डाक से, जो भी लागू हो, एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा। विदेशों में भारतीय मिशनों/डाक द्वारा जारी किए गए वैध दीर्घकालिक बहु-प्रविष्टि व्यापार वीज़ा [खेल के लिए बी -3 वीजा के अलावा] रखने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से नई वैधता के साथ व्यापार वीज़ा प्राप्त करना होगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले से प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बल पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

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