वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की जिनका नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है
जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सके
प्रविष्टि तिथि:
16 APR 2020 11:23AM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने वैसे स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए, जिनकी पॉलिसियां का नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है, 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन (थर्ड पार्टी) बीमा पालिसियां 25 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के परिणामस्वरूप, देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 मई, 2020 को या उससे पहले अपनी पॉलिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उस तिथि से, जो पॉलिसी के नवीकरण के लिए निर्धारित है, सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।
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एएम/एसकेजे
(रिलीज़ आईडी: 1614935)
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