श्रम और रोजगार मंत्रालय

ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को अपने जन्म रिकार्ड ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए

Posted On: 05 APR 2020 3:47PM by PIB Delhi

कोविड-19 महामारी के बाद आनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच विस्तारित करने के लिए, ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफओ जन्म तिथि के रिकार्ड को ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने फील्ड अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं और इस प्रकार,सुनिश्चित किया कि उनका यूएएन केवाईसी अनुवर्ती है।

आधारमें दर्ज जन्म की तिथि को अब शुद्धिकरण के प्रयोजन के लिए जन्म की वैध तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि दोनों तिथियों में अंतर तीन वर्ष से कम हो। पीएफ अभिदाता शुद्धिकरण के आग्रहों को ऑनलाइन जमा कर सकता है।

यह ईपीएफओ को यूआईडीएआई के साथ तत्काल ऑनलाइन सदस्यों की जन्म तिथि को सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा,इस प्रकार बदलाव आग्रहों के अधिप्रमाणन और प्रोसेसिंग समय में कमी लाएगा।

ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में अपने पीएफ संचयों से गैर वापसी योग्य अग्रिम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आग्रह करने में वित्तीय संकटग्रस्त पीएफ सदस्यों को सक्षम बनाते हुए अपने फील्ड अधिकारियों को ऑनलाइन आग्रहों के निपटान में तेजी लाने को कहा है।

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एएम/एसकेजे


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