सूचना और प्रसारण मंत्रालय
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प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा: हितधारक परामर्श संपन्‍न; सरकार व्यापक और विस्‍तृत परामर्श में विश्वास रखती है: सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन  

प्रविष्टि तिथि: 05 DEC 2025 1:47PM by PIB Delhi

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 (बीएसआर विधेयक) का मसौदा 10 नवम्‍बर 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। आम जनता और हितधारकों से 9 दिसम्‍बर 2023 तक विचार/टिप्पणियाँ/सुझाव मांगे गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दिया गया था।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग संघों सहित हितधारकों से प्राप्त विविध सुझावों के आधार पर सरकार ने टिप्पणी देने की अवधि को 15 अक्‍तूबर 2024 तक बढ़ा दिया था।

सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों की जाँच कर ली गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार व्यापक और विस्‍तृ‍त परामर्श में विश्वास रखती है।

सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी आज राज्‍यसभा में श्री साकेत गोखले के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/एम


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