सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कई चेतावनियों के बाद अभद्र और अश्लील कन्टेन्ट वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया गया
ओटीटी प्लेटफार्मों की 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल की सामग्री पर राष्ट्रव्यापी रोक
आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम के उल्लंघन में कार्रवाई की गई
Posted On:
14 MAR 2024 11:43AM by PIB Delhi
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभद्र, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील कन्टेन्ट प्रकाशित/प्रस्तुत करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वित कार्रवाई की है। 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (7 गूगल प्लेस्टोर, 3 एप्पल ऐप स्टोर प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े) और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। अब देशभर में ये प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म कहीं भी देखे नहीं जा सकेंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार 'रचनात्मक अभिव्यक्ति' की आड़ में अभद्र, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बल दिया है। 12 मार्च, 2024 को श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि अभद्र और अश्लील कन्टेन्ट प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है।
यह निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया तथा मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।
ओटीटी प्लेटफार्मों की सूची
ड्रीम्स फिल्म्स
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वूवी (Voovi)
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येस्मा
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अनकटअड्डा
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ट्राई फ्लिक्स
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एक्स प्राइम
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नियॉन एक्स वीआईपी
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बेशर्म
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हंटर्स
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रेबिट
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एक्स्ट्रामूड
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न्यूफ़्लिक्स
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मूडएक्स
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मोजफ्लिक्स
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हॉट शॉट्स वीआईपी
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फ्यूजी
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चिकूफ़्लिक्स
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प्राइम प्ले
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कन्टेन्ट की प्रकृति
इन प्लेटफार्मों पर डाले गए कन्टेन्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभद्र, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील एवं यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे।
कन्टेन्ट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं के स्त्रीग अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।
महत्वपूर्ण दर्शक संख्या
ओटीटी ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को गूगल प्ले स्टोर से 50 लाख से अधिक की संख्या में डाउनलोड किया गया। इसके अतिरिक्त, इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलर, विशिष्ट दृश्यों तथा बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की संचयी फ़ॉलोअरशिप थी।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म
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खातों की संख्या
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फेसबुक
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12
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इंस्टाग्राम
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17
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एक्स (पूर्व में ट्विटर)
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16
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यूट्यूब
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12
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ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार जुड़ाव
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आईटी नियम, 2021 के तहत स्थापित ओटीटी प्लेटफार्मों और उनके स्व-नियामक निकायों के साथ लगातार इस संबंध में जागरूकता का प्रयास करता है।
भारत सरकार ओटीटी उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज के लिए ओटीटी पुरस्कार की शुरुआत, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग तथा नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। इसमें आईटी नियम, 2021 के तहत स्व-नियमन पर बल दिया गया है।
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एमजी/एआर/वीएलके/वाईबी
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