वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात को छूट वाली श्रेणी की सूची में शामिल किया गया
Posted On:
01 MAY 2021 1:00PM by PIB Delhi
सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पोस्ट, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से आयात को छूट प्राप्त श्रेणियों की सूची में शामिल कर लिया है, इस श्रेणी में सीमा शुल्क निकासी को 'उपहार' के रूप में माना जाता है। यह छूट 31 जुलाई 2021 तक वैध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 30 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.25 को इस उद्देश्य के लिए संशोधित किया गया है।
***
एमजी/एएम/एसएस/डीसी
(Release ID: 1715327)
Visitor Counter : 331