सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सह-चालक के लिए एयरबैग उपलब्ध कराने के अनिवार्य प्रस्तावित प्रावधान के बारे में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित
प्रविष्टि तिथि:
29 DEC 2020 2:29PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए, वाहन चालक की बगल वाली सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एक एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस उपाय के कार्यान्यवन के लिए प्रस्तावित समय सीमाएं नए मॉडल के लिए 01 अप्रैल, 2021 और मौजूदा मॉडल के लिए 01 जून, 2021 हैं।
इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्या जीएसआर-797 (ई), दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर morth[at]gov[dot]inwithin ई-मेल पते पर आमंत्रित की जाती हैं।
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एमजी/एएम/आईपीएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1684367)
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