गृह मंत्रालय

एमएचए ने नए दिशानिर्देश जारी किए


अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोनों के बाहर ज्यादा गतिविधियों के लिए अनुमति

कंटेनमेंट जोनों में 30 सितंबर, 2020 तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा

Posted On: 29 AUG 2020 8:05PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए। अनलॉक-4, जो 1 सितंबर, 2020 से लागू होगा, में गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।

नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं-

  • गृह मंत्रालय के साथ परामर्श पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए)/रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा 7 सितंबर, 2020 से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एमओएचयूए की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
  • सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य जनसमूह में 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति 21 सितंबर, 2020 से दी जाएगी। हालांकि इस दौरान लोगों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
  • ओपन एयर थिएटर को खोलने के लिए 21 सितंबर 2020 से अनुमति दे दी जाएगी।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए 30 सितंबर, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोनों से बाहर के इलाकों में 21 सितंबर, 2020 से निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति होगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
  1. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में 50 फीसदी अध्यापकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन पढ़ाने/टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए विद्यालय आने की अनुमति दे सकते हैं।
  2. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपने स्कूल जाने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए अध्यापक उनका मार्गनिर्देशन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी।
  3.  राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों या राज्य सरकारों के पास पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

  • उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलरों (पीएचडी) और तकनीकी व पेशेवर कोर्स के परास्नातक विद्यार्थियों जिन्हें प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जरूरत हो, उन्हें हालात के आकलन और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कोविड-19 के असर को ध्यान में रखते हुए एमएचए से परामर्श के बाद उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा अनुमति दी जाएगी।

 

  • कंटेनमेंट जोनों से बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी:
  1. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और ऐसे अन्य स्थल बंद रहेंगे।
  2. गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं स्थगित रहेंगी।
  • कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन सख्ती के साथ 30 सितंबर, 2020 तक प्रभावी रहेगा।
  • संक्रमण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए एमओएचएफडब्ल्यू के दिशानिर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन का सीमांकन जिले के अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में सख्त कंटेनमेंट उपाय किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
  • कंटेनमेंट जोनों के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों का अनुमति दी जाएगी।
  • इन कंटेनमेंट जोनों के बारे में संबंधित जिलाधिकारियों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी और सूचना एमओएचएफडब्ल्यू के साथ भी साझा की जाएगी।

कंटेनमेंट जोनों के बाहर राज्य कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के साथ परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोनों के बाहर कोई भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिविजन/शहर के स्तर पर) लागू नहीं कर सकेंगी।

राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं

  • राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही या सामानों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग अनुमति/मंजूरी/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

  • कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालना करना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा

  • जल्दी संक्रमण की चपेट में आने वाले व्यक्तियों जैसे 65 साल की उम्र से अधिक, पहले से गंभीर रूप से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हर घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है जबतक कि बहुत जरूरी या स्वास्थ्य संबंधी जरूरत न हो।

आरोग्य सेतु का इस्तेमाल

  • आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

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