गृह मंत्रालय

कोविड-19 के कारण फि‍लहाल भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को भारत से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदियां हटाए जाने की तारीख से लेकर 30 दिनों तक कुछ कंसुलर सेवाएं दी जा सकेंगी

प्रविष्टि तिथि: 05 MAY 2020 8:03PM by PIB Delhi
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 17 अप्रैल 2020 को उन विदेशी नागरिकों को नि:शुल्‍क आधार पर कंसुलर सेवाएं 3 मई, 2020 तक देने को मंजूरी दी थी, जो कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों के कारण फि‍लहाल भारत में फंसे हुए हैं।  (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1615496).

इस मुद्दे पर विचार करने के बाद वर्तमान में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों/विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कंसुलर सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा, ई-वीजा या ठहराव को नि:शुल्‍क’ आधार पर बढ़ाया जाएगा, जिनके वीजा की अवधि या तो समाप्त हो गई है या 01.02.2020 (मध्यरात्रि) से लेकर उस तिथि तक की अवधि के दौरान समाप्त हो जाएगी, जिस दिन भारत से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों को भारत सरकार द्वारा हटा लिया जाएगा। इसके लिए विदेशी नागरिकों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे।

इस तरह का समय विस्तार भारत से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की तारीख से लेकर 30 दिनों तक की अवधि के लिए दिया जाएगा और इसके लिए तय अवधि से ज्‍यादा समय तक भारत में रहने के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस तरह के विदेशी नागरिकों के प्रस्‍थान, यदि उनके द्वारा इस तरह का अनुरोध किया जाता है, को भी उसी तर्ज पर मंजूर किया जाएगा।

आधिकारिक आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें 

 

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एएम/आरआरएस- 6549                                                                                                                         

          


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