गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों एवं भारत में फंसे उन व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक कारणों से विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, की आवाजाही के लिए एसओपी जारी किया
Posted On:
05 MAY 2020 8:13PM by PIB Delhi
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 01.05.2020 को एक आदेश तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन अवधि को 2 सप्ताह की अवधि के लिए अर्थात 4 मई से और आगे विस्तारित करने के लिए संबंधित दिशानिर्देश जारी किया। कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा लॉकडाउन उपायों से संबंधित गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधित कर दी गई है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार, कई भारतीय नागरिक जिन्होंने लॉकडाउन से पहले रोजगार, अध्ययन/प्रशिक्षुता, पर्यटन, व्यवसाय आदि कारणों से विभिन्न देशों की यात्रा की थी, विदेशों में फंसे हुए हैं। विदेशों में उनके विलंबित ठहराव के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे तत्काल भारत लौटने को इच्छुक हैं। उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, कुछ अन्य भारतीय नागरिक भी हैं जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण भारत आने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में भी कई लोग फंसे हुए हैं जो विभिन्न उद्वेश्यों से तत्काल विदेश जाने के इच्छुक हैं।
ऐसे लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, मंत्रालय ने आज देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और कुछ विशिष्ट लोग की विदेश यात्रा के लिएभारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को इसके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशों के साथ स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया। गृह मंत्रालय के आदेश एवं
गृह मंत्रालय का आदेश और एसओपी को देखने के लिए यहां क्लिक करें
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एएम/एसकेजे/डीसी
(Release ID: 1621427)
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