गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कोविड 19 से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों से समुद्र में मछली पकड़ने/ मछली पालन उद्योग  और इसके संचालन तथा इससे जुड़े कामगारों को छूट देने के लिए 5वां परिशिष्ट जारी किया

Posted On: 10 APR 2020 10:38PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों/ विभागों (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1607997) को समेकित दिशा-निर्देशों का एक परिशिष्ट जारी किया है।

5वें परिशिष्ट में खिलाने और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन सहित मछली पकड़ने (समुद्री)/ मछली पालन उद्योग; हैचरी, फीड प्लांट्स, वाणिज्यिक एक्वैरिया, मछली/ झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज/ चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन की बंदिशों से राहत दी गई है।

 

ज्यादा जानकारी के लिए परिशिष्ट दस्तावेज पर क्लिक करें

 

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