मंत्रिमण्‍डल

कैबिनेट ने शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी 

प्रविष्टि तिथि: 24 DEC 2019 4:20PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी है।

लाभ

यह अवैध हथियारों एवं इसके व्यापार और इसके विनिर्माण से संभावित अपराधियों को रोकेगा और इससे लाइसेंस के प्रावधान सुचारू होंगे, आज की सुरक्षा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और अवैध हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार की घटनाओं से प्रभावित तरीके से निपटा जा सकेगा। इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिलेगी।  

शस्त्र कानून में मंजूर किये गये संशोधन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस उपलब्ध कराने, लाइसेंस को लंबी वैधता अवधि देने और दंड के कठिन प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए हथियारों के अवैध कब्जा को रोकने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था बनाने की दिशा में   अगला कदम हैं। 

 

 

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आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ऐके/पीबी   4926

 

 


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