मंत्रिमण्‍डल

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण को मार्च 2019 के बाद भी (पीएमएवाई-जी चरण -II) जारी रखने की मंजूरी दी

Posted On: 19 FEB 2019 9:04PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजनाग्रामीण को मार्च 2019 के बाद भी (पीएमएवाई-जी) चरण -II  को इस प्रकार जारी रखने की मंजूरी दी है:

 

  •  पीएमएवाई-जी चरण-II  के अंतर्गत 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराने का लक्ष्‍य
  •  ग्रामीण आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना को जारी रखना
  •  पीएमएवाई के चरण-I  के वर्तमान नियमों के अनुसार 2019-20 तक चरण-II  में 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्‍य, जिसमें 76,500 करोड़ रुपये का वित्‍तीय खर्च शामिल है (इसमें केंद्र की हिस्‍सेदारी 48,195 करोड़ और राज्‍य की हिस्‍सेदारी 28,305 करोड़ रुपये है)।
  •  मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार योजना/कार्यक्रम का तीसरे पक्ष से मूल्‍यांकन के आधार पर उसकी उचित समीक्षा और मंजूरी के बाद अगले वित्‍त आयोग के दौर में योजना 2019-20 के बाद 2021-22 तक जारी रखना।
  •  आखिरी आवास से अतिरिक्‍त पात्र परिवारों का समावेशन + उन राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 1.95 करोड़ की सीलिंग के साथ, उन राज्‍यों को प्राथमिकता जहां पीडब्‍ल्‍यूएल समाप्‍त हो चुकी है, पीएमएवाई-जी की स्‍थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्‍ल्‍यूएल), और वित्‍त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंजूरी से इन राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों को लक्ष्‍य आवंटित किए जाएंगे।
  •  कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और राष्‍ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) को 2019-20 तक जारी रखना
  •  योजना की वैधता तक ईबीआर के वर्तमान तंत्र के जरिए अतिरिक्‍त वित्‍तीय जरूरतों के लिए उधार
  •  कार्यक्रम कोष के प्रशासनिक खर्च में कटौती कर उसे 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करना। प्रशासनिक घटकों के लिए आवंटित 2 प्रतिशत की कार्यक्रम राशि को विभाजित किया जाएगा। 0.30 प्रतिशत कार्यक्रम राशि केंद्रीय स्‍तर पर रहेगी और शेष 1.70 प्रतिशत को प्रशासनिक कोष के रूप राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए जारी की जाएगी।

लाभ:

बचे हुए ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं और/ अथवा पुराने घरों में रह रहे हैं उन्‍हें 2022 तक पक्‍के मकान दिए जाएंगे।   

 

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आर.के.मीणा/एएम/केपी/एसकेपी

 


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