श्रम और रोजगार मंत्रालय
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सरकार ने श्रम संहिता के तहत असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया

प्रविष्टि तिथि: 30 OCT 2026 10:29AM by PIB Delhi

देश के बड़े अनौपचारिक कार्यबल के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पक्का करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक गठन को अधिसूचित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के कानूनी फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए ये बोर्ड डिजिटल गिग और प्लेटफॉर्म पेशेवरों को उनके कल्याण के लिए बनाए गए आधिकारिक और संगठित ढांचे से जोड़कर एक ऐतिहासिक बदलाव लाएंगे।

इस बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करेंगे और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, सिविल सामाजिक संगठनों, कामगार संघों और गिग एवं प्लेटफॉर्म संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड को पारंपरिक असंगठित कामगारों के साथ-साथ लाखों गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए लक्षित कल्याण योजनाओं को तैयार करने, निगरानी करने और सुझाव देने का काम सौंपा गया है ।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड साल में कम से कम तीन बार मिलेंगे और अपनी बैठक में कामकाज के तौर-तरीकों से जुड़े नियमों का पालन करेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार ने बताया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड नीचे वर्णित ये काम करेंगे, जैसे:-

(क) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफार्म कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) इस संहिता के लागू होने से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना जो उसे भेजे जाएं;

(ग) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफार्म कामगारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हैं,

(घ) राज्य स्तर पर निष्पादित अभिलेख रखने के कार्यों की समीक्षा करना;

(ई) फंड और अकाउंट से खर्च की समीक्षा करना; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

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पीके/केसी/आरटी/एके/एनजे


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