उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन किया


संशोधित नियमावली से उपभोक्ता शिकायतों, खोज परिणामों, प्रायोजित लिस्टिंग, कीमतों में कटौती, डार्क पैटर्न और विक्रेता प्रकटीकरण के प्रावधानों को मजबूती

नई नियमावली 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी

प्रविष्टि तिथि: 10 SEP 2026 5:14PM by PIB Delhi

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 के  माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचे की सुविधा प्रदान करते हुए उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है।

संशोधित नियमावली कारोबारी सुगमता की आवश्यकता और -कॉमर्स संस्थाओं पर अनावश्यक नियामक बोझ थोपे बिना उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटप्लेस में उभरती उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं।

संशोधित नियमावली के एक प्रमुख प्रावधान के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एकीकरण मजबूत हो सके।

2025 के दौरान, एनसीएच को 17,71,622 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5,11,196 या लगभग 29 प्रतिशत, ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित थीं

प्रमुख संशोधन

संशोधित नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

  • उपभोक्ता शिकायतें: प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई शिकायतकर्ता को शिकायत की एक प्रति प्रदान करेगी जैसा कि उसके शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।
  • खोज परिणाम: ई-कॉमर्स संस्थाएं खोज परिणामों में इस तरह से हेरफेर नहीं करेंगी जो उपयोगकर्ताओं को गुमराह करता है या उपयोगकर्ता की खोज क्वेरी के लिए परिणामों की प्रासंगिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  • प्रायोजित लिस्टिंग: प्रायोजित लिस्टिंग की पहचान स्पष्ट और प्रमुख घोषणाओं के माध्यम से की जाएगी।
  • मूल्य में कटौती: जहां मूल्य में कमी की घोषणा की जाती है, वहां कम कीमत और पूर्व मूल्य दोनों प्रदर्शित किए जाएंगे। "पूर्व मूल्य" का  अर्थ है सबसे कम कीमत जिस पर घोषणा से पहले 30 दिनों के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश की गई थी।
  • डार्क पैटर्न: ई-कॉमर्स संस्थाएं डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 का पालन करेंगी, वार्षिक स्व-लेखापरीक्षा करेंगी और अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगी।
  • विक्रेता और उत्पाद विवरण: मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाएं महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करेंगी, जिसमें सर्वोत्तम पहले/उपयोग से पहले तारीखें, वापसी/वापसी, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान विवरण शामिल हैं, ताकि जागरूक उपभोक्ता निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
  • उपभोक्ता संबंधी विवरण: मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाएं स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता संबंधी विवरण का उपयोग नहीं करेंगी।
  • बंडल शुल्क: मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाएं -कॉमर्स प्लेटफॉर्म से असंबद्ध सेवाओं के लिए बंडल शुल्क एकत्र नहीं करेंगी, जो वफादारी या सदस्यता कार्यक्रमों के लिए निर्दिष्ट अपवाद के अधीन है।
  • आयातित सामान: आयातित माल के लिए आयातक विवरण और मूल देश का खुलासा किया जाएगा।

-कॉमर्स ढांचे को मजबूती

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020, ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। संशोधित नियमावली विकसित व्यापार मॉडल, डिजिटल प्रणालियों और उपभोक्ता अपेक्षाओं को देखते हुए इस ढांचे को और मजबूत करते हैं।

इन संशोधनों का उद्देश्य -कॉमर्स संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों पर स्पष्टता प्रदान करते हुए और डिजिटल मार्केटप्लेस में काम करने वाले व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-केंद्रित ई-कॉमर्स इकोसिस्टम स्थापित करना है।

उपभोक्ता मामले विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के हितों के बीच उचित संतुलन कायम रखते हुए भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास और नवाचार के साथ-साथ प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यापार प्रणालियों और कारोबारी सुगमता हो।

1 जनवरी, 2027 से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू होगी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एमपी


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