स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सरकार ने औषधि नियम, 1945 के तहत नवी मुंबई हवाई अड्डे को औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया
नवी मुंबई हवाई अड्डे के जरिए दवाओं के आयात को सुगम बनाने के लिए नियम 43ए में संशोधन
दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश द्वारों की कुल संख्या 42 हो गई है, जिससे फार्मास्युटिकल लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा को मजबूती मिली
प्रविष्टि तिथि:
08 JUL 2026 10:43AM by PIB Delhi
दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और व्यापार में सुगमता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में हाल ही में उद्घाटन किए गए नवी मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से दवाओं के आयात को सक्षम बनाया है।
औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करके अब नवी मुंबई को उन हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है जिनके माध्यम से देश में औषधियों का आयात किया जा सकता है। यह अधिसूचना औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद जारी की गई है। (राजपत्र अधिसूचना https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/274223.pdf पर उपलब्ध है।)
इस संशोधन के साथ, नवी मुंबई हवाई अड्डा औषधि नियम, 1945 के तहत दवाओं के आयात के लिए अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है। इस नए संशोधन के साथ प्रवेश द्वारों (सड़क/रेल/जहाज/हवाई मार्ग) की कुल संख्या 42 हो गई है। इस संशोधन से उम्मीद है कि दवाइयों की सुगम आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना मजबूत होगा और देश में दवाओं के आयात के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होने से आयातकों को अधिक सुविधा मिलेगी।
यह पहल नियामक ढांचे को मजबूत करने, व्यापार को सुगम बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही, इससे आयातित दवाओं की प्रभावी नियामक निगरानी सुनिश्चित होगी।
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पीके/केसी/एके/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2282365)
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