सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की सुलभता संबंधी दिशानिर्देश जारी किए; श्रवण और दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए सुविधाओं को अनिवार्य किया
प्रविष्टि तिथि:
27 MAR 2026 3:48PM by PIB Delhi
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 06.02.2026 को श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों के प्लेटफार्मों (ओटीटी प्लेटफॉर्म) पर सामग्री की सुलभता संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं: https://mib.gov.in → होम → दस्तावेज़ → अधिनियम, नीतियां और दिशानिर्देश
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियो-विजुअल सामग्री श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो और इसके लिए एक कार्यान्वयन कार्यक्रम भी प्रदान किया गया है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सभी नई सामग्री में श्रवण बाधित (क्लोज्ड कैप्शनिंग/ओपन कैप्शनिंग/भारतीय सांकेतिक भाषा) और दृष्टि बाधित दर्शकों (ऑडियो डिस्क्रिप्टर) के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार कम से कम एक सुभलता सुविधा होनी चाहिए।
यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में श्रीमती माया नारोलिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दी।
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पीके/केसी/जेके/एम
(रिलीज़ आईडी: 2246054)
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