निर्वाचन आयोग

लोकसभा  के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए 2024 के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा

Posted On: 16 MAR 2024 5:54PM by PIB Delhi

सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रासंगिक शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 83(2) भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 14 में नई लोकसभा के गठन के लिए उसके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का प्रावधान है। इन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण, सुलभ, समावेशी, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारी की है।

  1. इसके अलावा, ईसीआई को संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15। के तहत कार्यकाल समाप्त होने से पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए चुनाव भी कराना है।
  2. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के साथ कार्यकाल और संख्या इस प्रकार है:

राज्य का नाम

विधानसभा की अवधि

एसी सीटों की कुल संख्या

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित

एसटी के लिए आरक्षित

आंध्र प्रदेश

12 जून,  2019 से 11 जून , 2024 तक

175

29

7

अरुणाचल प्रदेश

3 जून 2019 से 2 जून, 2024 तक

60

-

59

ओडिशा

25 जून 2019 से 24 जून , 2024 तक

147

24

33

सिक्किम

3 जून , 2019 से 2 जून, 2024 तक

32

2

-

 

  1. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और पुरुष/महिला तथा साजो-सामान की व्यवस्था के संबंध में भारी चुनौतियां हैं और इस दिशा में आयोग का प्रयास सभी हितधारकों से परामर्श करना, सभी संबंधित विभागों/संगठनों से इनपुट आमंत्रित करना तथा आम चुनाव के एक और दौर के लिये एक समन्वित ढांचा विकसित करना है। ।
  2. 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आयोजन में शामिल विभिन्न आयामों का आकलन करने के दौरान, विशेष रूप से, उनके शेड्यूलिंग और चरणबद्धता के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। चुनाव के हर पहलू को बहुत पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है, ताकि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, शांतिपूर्ण और समावेशी तरीके से आयोजित हो सकें।
  3. लोकसभा-2024 के आम चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले, आयोग ने 11 और 12 जनवरी, 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया। नई दिल्ली में. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए चुनाव तैयारियों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और चुनावों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीईओ को प्रासंगिक निर्देश जारी किए गए।
  4. आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने, किसी भी खामी का पता लगाने और उन्हें भरने के तरीकों का पता लगाने के लिए चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद और लखनऊ में 5 क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।
  5. आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया है और यात्रा के दौरान, आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों, सभी जिला अधिकारियों, एसएसपी/एसपी, मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, सीएस/डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। ।
  6. आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के विशिष्ट चिंता वाले क्षेत्रों का पता लगाने, प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में आवश्यक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की संख्या पर चर्चा करने और समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। इसके तहत चुनाव मशीनरी की समग्र तैयारी का भी जायजा लिया गया। आयोग के समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी अधिकारियों का सहयोग मांगा गया था।
  7. आयोग ने मणिपुर की जमीनी स्थिति की समीक्षा की है और इसका संज्ञान लिया है कि हाल के संघर्षों के दौरान मणिपुर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत बड़ी संख्या में मतदाता अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो गए थे। वे अब मणिपुर के विभिन्न जिलों में राहत शिविरों में रह रहे हैं। आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद निर्णय लिया है कि शिविरों के पास/विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां ऐसे मतदाता, जो ऐसी सुविधा का विकल्प चुनते हैं, ईवीएम में अपना वोट दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में, आयोग द्वारा 29 फरवरी, 2024 को मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों में मतदान करने के लिए एक विस्तृत योजना जारी की गई है।
  8. पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भारतीय सीमाओं के पार से समर्थित चरमपंथियों की आतंकवादी गतिविधियों के कारण 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद, इन प्रवासी मतदाताओं को 1996 से डाक मतपत्रों के माध्यम से, जहां भी वे देश में रह रहे हैं, अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना बनाई। 2002 से दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है और जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू किया है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अपनी स्थापना के बाद पहली बार चुनाव के लिए जाएगा। इसे देखते हुए, आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए पहले की योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

  1. इन विशेष मतदान केंद्रों पर उसी तरह मतदान होगा जैसे सामान्य मतदान केंद्रों पर होता है। सीईओ/डीईओ को पर्याप्त साजो-सामान और उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। ऐसे मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  2. पूरे देश में आम चुनावों के संचालन के लिए विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों/पॉकेटों में मतदाताओं की निर्भीक भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों की समुचित तैनाती की आवश्यकता होती है। न्यूनतम क्रिस-क्रॉस मूवमेंट और इष्टतम उपयोग के साथ इन बलों की गतिशीलता, तैनाती और कार्रवाई करने की तैयारी के मद्देनजर जटिल योजना और विस्तृत विश्लेषण शामिल था, जो गृह मंत्रालय / सीएपीएफ / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस नोडल अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर के परामर्श से किया गया था। आयोग ने इन बलों की प्रभावी तैनाती के लिए समन्वय के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के साथ भी चर्चा की।
  3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सीएपीएफ कंपनियों और अन्य पुलिस बलों की सुचारु और समय पर आवाजाही के लिए अन्य साजो-सामान सहित विशेष ट्रेनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, ताकि चुनाव अवधि के दौरान उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सके। भारतीय रेलवे को उचित सुविधाओं के साथ रोलिंग स्टॉक जुटाने, समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
  4. छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मतदान केंद्र ज्यादातर स्कूल भवनों में स्थित हैं और शिक्षकों को मतदान कर्मियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, आयोग ने समझ-बूझकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखा है। इसी के अनुरूप चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चलाई गई। इसके अलावा, अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में पड़ने वाली विभिन्न छुट्टियां और त्योहार, देश के कुछ हिस्सों में फसल का मौसम और मौसम की स्थिति पर भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त इनपुट को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदान के दिनों की संख्या और किसी विशेष मतदान दिवस पर मतदान करने वाले पीसीएस की संरचना पर निर्णय लेते समय, आयोग ने, जहां तक ​​संभव हो, उससे संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं और सूचनाओं को ध्यान में रखा है। .
  5. आयोग ने मैनुअल/हैंडबुक/चेकलिस्ट/संकलन/निर्देश/दिशानिर्देशों के माध्यम से जारी किए गए अपने दस्तावेजों को अद्यतन/समेकित किया है और आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in पर अपलोड कर दिया है । इन नवीनतम दस्तावेजों का उपयोग आगामी चुनावों के संचालन में किया जाएगा।
  6. अ. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन:
  1. अठारहवीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा का आम चुनाव-2024 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर "संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश-2008" में निहित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर होगा। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, लोकसभा के लिए आम चुनाव-2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर होंगे जैसा कि “परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 2 के तहत अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2022” में निहित है असम राज्य में, लोकसभा-2024 का आम चुनाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर होगा जैसा कि "चुनाव आयोग के आदेश संख्या 2 की अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2023 और शुद्धिपत्र दिनांक 1 नवंबर, 2023” में कहा गया है। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और असम राज्य को छोड़कर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा-2009 के आम चुनाव के बाद किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  2. इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर एससी/एसटी सीटों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या भी समान बनी रही। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को कुल 5 (पांच) संसदीय सीटें आवंटित की गईं और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 1 (एक) संसदीय सीट आवंटित की गई।
  3. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम -2019 दिनांक 9 दिसंबर , 2019की धारा 6 में प्रावधान है कि “नियत दिन से, केंद्र शासित प्रदेश को दो सीटें आवंटित की जाएंगी।” दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की लोकसभा में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए लोकसभा के आम चुनाव-2024 भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर होंगे जैसा कि "संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008" में निहित है।

बी. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन:

i) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव उक्त परिसीमन आदेश-2008 में निहित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर होंगे। एससी/एसटी सीटों सहित इन राज्यों को आवंटित एसी की कुल संख्या भी वही बनी रहेगी।

(ii) "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 (2014 का क्रमांक 6)" दिनांक 1 मार्च,  2014 और "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश-2015" दिनांक 23 अप्रैल, 2015 और उसके बाद आयोग की अधिसूचना के अनुसार क्रमांक 282/एपी/2018(डीईएल) दिनांक 22 सितंबर,, 2018 के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संबंध में निर्दिष्ट संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी: -

क्र.सं.

राज्य

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

विधानसभा क्षेत्र

कुल

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

कुल

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

1

आंध्र प्रदेश

25

4

1

175

29

7

2

तेलंगाना

17

3

2

119

19

12

 

  1. चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण:
  1. भारत में लोकसभा के आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी मानव प्रबंधन कवायद माना जाता है। इस अभ्यास के लिए 12 मिलियन से अधिक अधिकारियों की चुनाव मशीनरी को जुटाना भारी भरकम काम है।
  2. इस प्रकार चुनावों के त्रुटिहीन संचालन के लिए इन अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। इस तरह के परिमाण का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है, जिससे मास्टर प्रशिक्षक तैयार होते हैं और वे प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करते हैं। भारत और विदेश के चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जून 2011 में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) की स्थापना की गई थी। आईआईआईडीईएम तब से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है।
  3. लोकसभा के आम चुनावों और 4 राज्यों में एक साथ होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, आईआईआईडीईएम ने 237 राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स (एनएलएमटी) और 1804 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी ) को प्रशिक्षित किया है, जो विधानसभा स्तर के प्रशिक्षकों (एएलटी), जिला स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षक (डीएलएमटी) और चुनाव मशीनरी के अन्य अधिकारी व्यापक तरीके से इस काम में संलग्न हैं।
  4. आईआईआईडीईएम ने महत्वपूर्ण चुनाव पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं:
  • लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) के लिए प्रमाणन कार्यक्रम: सभी राज्यों के सभी जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रति बैच 2 दिनों का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस तरह पांच से 29 दिसंबर, 2023 तक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डीईओ/आरओ को शामिल करते हुए 16 बैचों का आयोजन किया गया , जिसमें 837 अधिकारियों को चुनाव के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है।
  • राज्य एटीआई में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए) के लिए प्रमाणन कार्यक्रम: आईआईआईडीईएम ने राज्य एटीआई में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एआरओ (पीसी के) के लिए 5 दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें लगभग 5000 एआरओ (लगभग 130 बैचों में) हैं); इन्हें 27 नवंबर, 2023 से दो मार्च, 2024 तक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशिक्षित किया गया ।
  • राज्य एटीआई में एक साथ चुनाव वाले 4 राज्यों के रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम: आईआईआईडीईएम ने 4 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लगभग 1100 आरओ/एआरओ (एसी के ) के लिए 5 दिनों का प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया है।
  • आईआईआईडीईएम/राज्य एटीआई में ईआरओ का प्रशिक्षण: आईआईआईडीईएम ने अक्टूबर-नवंबर, 2023 के महीनों में 12 बैचों में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ईआरओ के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 3100 ईआरओ ने भाग लिया।
  1. व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (सिस्टेमैटिक वोटर्स एडूकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टीसिपेशन -- स्वीप)-

स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) एक वृहत्तर कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मतदाता शिक्षा को सुदृढ़ करना और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्वीप की आवश्यकता लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण उत्सव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दृढ़ संकल्प से उत्पन्न होती है।

स्वीप सामान्य और लक्षित हस्तक्षेपों का एक संयोजन नियोजित करता है, जिसे प्रत्येक राज्य की सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। स्वीप न केवल पंजीकरण अंतरालों को संबोधित करता है, बल्कि मतदाता उदासीनता, व्यवहार पैटर्न और विभिन्न चुनावों में ऐसी उदासीनता के पीछे के कारणों जैसे अधिक ज्वलंत मुद्दों का भी समाधान तलाशता है।

चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित पहल करने का निर्देश दिया है:

      • कम मतदाता मतदान (एलवीटी) विश्लेषण: सीईओ/डीईओ को कम मतदाता मतदान वाले पीएस/एसी/पीसी की पहचान करने और विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए लक्षित पहल करने का निर्देश दिया गया है।
      • पीएस के जिला विशिष्ट विषयों की पहचान: चूंकि पीएस चुनाव मशीनरी की मूल इकाई है, इसलिए इसे महिलाओं, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी आदि जैसे विभिन्न समूहों तक पहुंचने के लिए लक्षित हस्तक्षेप के लिए जिलावार पीएस पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एनवीडी थीम पर मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
      • टर्नआउट कार्यान्वयन योजना (टीआईपी) : मतदाता भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने पर रणनीतिक फोकस के साथ, टीआईपी कम मतदाता मतदान को संबोधित करने और आगामी चुनावों में समग्र भागीदारी बढ़ाने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर रणनीतियों को चित्रित करता है। जमीनी स्तर पर लक्षित दृष्टिकोण अपनाकर, टीआईपी का उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करे।
      • शहरी और युवा उदासीनता पर ध्यान : ईसीआई चुनावों में शहरी और युवा उदासीनता के गंभीर मुद्दे को संबोधित कर रहा है। लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदान प्रतिशत 67.4 प्रतिशत था, जिसे आयोग ने अपने मिशन " कोई भी मतदाता पीछे न छूटे" की तरह ही इसमें सुधार करने को एक चुनौती के रूप में लिया है।
      • चुनाव आयोग ने चुनावी पर्व को अपने सूत्रवाक्य चुनाव का पर्व, देश का गर्व” के तहत शामिल किया है। इस अभियान की व्यापक थीम चुनाव को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, व्यक्ति और देश के गौरव के रूप में दर्शाती है।
      • पहली बार मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए # मेरा पहला वोट देश के लिये जैसे लक्षित अभियान भी शुरू किए गए हैं।
      • स्वीप मतदाता जागरूकता फैलाने में मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों की पहुंच का भी लाभ उठा रहा है, ऐसा एक और प्रयास लघु फिल्म "माई वोट, माई ड्यूटी " का निर्माण है।
      • साझेदारी और सहयोग : ईसीआई ने अपने मतदाता पहुंच और जागरूकता प्रयासों का विस्तार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन आदि के साथ सहयोग किया है। इन संगठनों के माध्यम से, स्वीप का लक्ष्य युवाओं के बीच चुनावी साक्षरता बढ़ाना और देश भर में मतदाता भागीदारी बढ़ाना है।
      • राष्ट्रीय आइकॉन की नियुक्ति : नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और शहरी आबादी के बीच अंतर को पाटने के लिए, ईसीआई ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव को 'राष्ट्रीय आइकॉन' के रूप में नियुक्त किया। यह सहयोग आगामी आम चुनाव 2024 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके प्रभाव और लोकप्रियता का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
      • स्थानीय प्रतीकों का जुड़ाव और उपयोग:राज्यों को चुनाव आइकॉन के रूप में स्थानीय प्रभावशाली हस्तियों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल मतदाता जागरूकता के संदेश में मूल्य वृद्धि होगी, बल्कि विशिष्ट क्षेत्र में सामान्य पहुंच भी बढ़ेगी।
      • स्वीप मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए सोशल मीडिया जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहा है। इसमें नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाने और ऑनलाइन चुनावी सेवाओं को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना शामिल है।

स्वीप एक मजबूत और अधिक समावेशी समाज के निर्माण में लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि चुनाव आयोग 2024 के आम चुनावों की तैयारी कर रहा है, वह अपनी स्वीप पहलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

  1. जिला, एसी स्तर और बूथ स्तर चुनाव प्रबंधन योजना:

जिला निर्वाचन अधिकारियों को एसएसपी/एसपी और सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक जिला चुनाव प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए रूट योजना और संचार योजना भी शामिल है। भारत के चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में मानचित्रण अभ्यास और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के मानचित्रण को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षक द्वारा इनकी जांच की जाएगी।

 

  1. संचार योजना:

आयोग चुनावों के सुचारू संचालन के लिए और मतदान के दिन समवर्ती हस्तक्षेप और मध्य-पाठ्यक्रम सुधार को सक्षम करने के लिए जिला/निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एक आदर्श संचार योजना की तैयारी और कार्यान्वयन को बहुत महत्व देता है। उक्त उद्देश्य के लिए, आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राज्य मुख्यालय में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों, बीएसएनएल अधिकारियों, राज्य में अन्य प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। इसके लिये राज्य में नेटवर्क की स्थिति का आकलन किया जाता है और संचार सुविधा रहित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। सीईओ को अपने राज्यों में सर्वोत्तम संचार योजना तैयार करने और सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, विशेष रनर आदि प्रदान करके संचार रहित क्षेत्रों में उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, आयोग ने मतदान दलों, सुरक्षा बलों, मतदाताओं और अन्य चुनाव मशीनरी की सुगम आवाजाही के लिए संपर्क सड़कों की स्थिति में सुधार करने का भी निर्देश दिया है। जलमार्ग के मामले में चुनाव के दौरान नाव/फेरी आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

  1. विभिन्न स्तरों पर एकीकृत नियंत्रण कक्ष:

आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सुगम संचालन के लिए चुनाव संबंधी गतिविधियों की निगरानी और चुनाव के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है । ये नियंत्रण कक्ष विभिन्न चुनाव संबंधी गतिविधियों की कुशलतापूर्वक निगरानी, ​​संचार और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के अधीन सभी आवश्यक तकनीकी सहायता से सज्जित होंगे। इन नियंत्रण कक्षों में गतिविधियों के समन्वय और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावी संचार उपकरण, चुनाव से संबंधित सभी कार्यालयों/अधिकारियों के संपर्क नंबर उपलब्ध कराये गये हैं। ये एकीकृत नियंत्रण कक्ष चुनाव की विभिन्न गतिविधियों की कुशल निगरानी, ​​​​नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे चुनाव अधिकारियों को मदद मिलेगी।

 

  1. समावेशी चुनाव पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीई):

भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने के उद्देश्य से समानता को बढ़ावा देना और चुनावी प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। समावेशी चुनाव को अक्षरश: सुनिश्चित करने के लिए देश भर में राज्य और जिला स्तर पर कार्य उन्मुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, हालांकि, आम चुनाव 2024 के संदर्भ में एक केंद्रित और व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए, आयोग ने एक राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया है, जिसका नाम समावेशी चुनाव समिति है। समिति का ध्यान विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, बेघर लोग/खानाबदोश समूह, यौनकर्मी, कठिन परिस्थितियों में महिलाएं आदि की पहचान करना और उनकी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

  1. मतदाता सूची:
    • आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव है। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, इसकी बेहतरी और पूर्णता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार योग्यता तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण किया , जिसमें अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2024 के संबंध में मतदाता नामावली में पंजीकरण चाहने वाले पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। योग्यता तिथि के रूप में एक जनवरी, 2024 के संदर्भ में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण के समयबद्ध समापन के बाद , मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार किया गया है -

क्र.सं. नहीं।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नाम

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि

1

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान-नीकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर नागर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी

14

5 जनवरी, 2024

2

नगालैंड

1

10 जनवरी, 2024

3

आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

13

22 जनवरी, 2024

4

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र

2

23 जनवरी, 2024

5

असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना

6

8 फरवरी, 2024

 

हालाकि, मतदाता सूची को निरंतर अद्यतन करने की प्रक्रिया, निकटतम अर्हता तिथि के संबंध में, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

    • अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार देश में कुल मतदाता 2019 में 896 मिलियन की तुलना में 968.8 मिलियन हैं। यह 72.8 मिलियन से अधिक मतदाताओं की वृद्धि का प्रतीक है। 18.4 मिलियन से अधिक मतदाता 18-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता कुल मतदाताओं का 1.89 प्रतिशत हैं। "थर्ड जेंडर" (टीजी के रूप में लिखा गया) के रूप में नामांकित मतदाताओं की संख्या 48,044 है । संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन किया, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में नामांकन की अनुमति मिल गई। वर्तमान मतदाता सूची में 1,18,439 विदेशी मतदाताओं को नामांकित किया गया है। मतदाता सूची में 19,08,194 सेवा मतदाता हैं । पूरे देश में कुल 88,35,449 PwD हैं जिनमें 52,65,076 दिव्यांग पुरष मतदाता, 35,69,933 दिव्यांग महिला मतदाता और 440 दिव्यांग थर्ड जेंडर मतदाता मौजूद हैं। दस मार्च, 2024 तक , 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 81,87,999 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,18,442 मतदाता हैं।
    • समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को अधिकतम करने और मतदाता सूची की स्थिति में सुधार लाने के लिए आयोग ने सभी संभव प्रयास किए हैं:
  1. प्रतिष्ठित सीएसओ के साथ सहयोग करके दिव्यांगजन, थर्ड जेंडर और यौनकर्मियों जैसे कमजोर समूहों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, यौनकर्मियों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए एनएसीओ (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) के साथ जुड़ना।
  2. उचित क्षेत्र सत्यापन और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मतदाता सूची में तार्किक त्रुटियों, जनसांख्यिकी रूप से समान प्रविष्टियों और फोटो-समान प्रविष्टियों को हटाना।
  3. विशेष रूप से युवा मतदाताओं के नामांकन पर ध्यान देना, जिन्होंने 1 जनवरी, 2024 और 1 अप्रैल, 2024 को अर्हता आयु यानी 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो।
  4. मतदान केंद्रों को उचित परिश्रम से युक्तिसंगत बनाना। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र का दौरा किया गया है, और उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मतदान केंद्रों को नए और बेहतर बुनियादी ढांचे वाले भवनों में स्थानांतरित करने पर भी विचार किया गया है।
  5. नागरिकों के कमजोर समूहों के लिए अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे समाज कल्याण विभाग, एसएसीओ आदि का डेटाबेस, बेंचमार्क के रूप में, इन समूह के उन्नत पंजीकरण के लिए विचार किया गया था।
  6. आयोग मतदान केंद्रों में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभता अनुकूल बुनियादी ढांचे के साथ सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं लागू करता है, सीईओ/डीईओ को मतदान केंद्रों पर रैंप जैसे स्थायी बुनियादी ढांचे बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।
  7. तीन या अधिक मतदान केंद्रों वाले मतदान केंद्र स्थानों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास की योजना बनाई गई है ताकि किसी भी या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
  8. आयोग ने मॉडल मतदान केंद्र बनाने के लिए डीईओ को पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग करने और स्थानीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जहां तक ​​संभव हो प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा आदर्श मतदान केंद्र होना चाहिए।
  9. 85+, दिव्यांगजन आदि की सूची तैयार की गई है और उन्हें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराने के लिए सम्मान/मान्यता का संदेश भी भेजा गया है।

 

  1. फोटो मतदाता नामावली और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी):

लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। ईपीआईसी मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों में से एक है। सभी नए पंजीकृत मतदाताओं को ईपीआईसी की शत-प्रतिशत डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

  1. मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस):

मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान की तारीख, समय आदि जानने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी की जाएगी। मतदाता सूचना पर्ची में क्यूआर कोड के साथ मतदान केंद्र, तिथि, समय आदि जैसी जानकारी शामिल होगी लेकिन मतदाता की तस्वीर नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की जाएंगी। हालांकि, मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

  1. ब्रेल मतदाता सूचना पर्चियां:

चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की भागीदारी में आसानी और सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ-साथ दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेल सुविधाओं के साथ सुलभ मतदाता सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया है।

  1. मतदाता गाइड:

जैसा कि पिछले चुनावों में किया गया था, चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता के परिवार को एक मतदाता मार्गदर्शिका (हिंदी/अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में) प्रदान की जाएगी, जिसमें उन्हें मतदान की तारीख और समय, बीएलओ के संपर्क विवरण, महत्वपूर्ण वेबसाइटों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें हेल्पलाइन नंबर, मतदान केंद्र पर पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अलावा मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी यह मतदाता गाइड पुस्तिका बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्चियों के साथ वितरित की जाएगी।

  1. प्रतिरूपण रोकने के उपाय:

बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं की सूची तैयार की है। इसी प्रकार स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं, जिनका नाम हटाया नहीं जा सका है, के नाम भी बीएलओ द्वारा इस सूची में जोड़े जायेंगे। अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत (एएसडी) मतदाताओं की यह सूची मतदान के दिन पीठासीन अधिकारियों को दी जाएगी। आयोग ने निर्देश जारी किये हैं कि मतदाताओं की उचित पहचान के बाद ही मतदान की अनुमति दी जाये। उनकी पहचान ईपीआईसी या आयोग द्वारा अनुमत अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। पीठासीन अधिकारियों को उन मतदाताओं की पहचान की दोबारा जांच करना आवश्यक है जिनके नाम एएसडी सूची में हैं।

  1. मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की पहचान:

मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता को अपना ईपीआईसी या आयोग द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा: -

  1. आधार कार्ड,
  2. मनरेगा जॉब कार्ड,

iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,

iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

वी. ड्राइविंग लाइसेंस,

  1. पैन कार्ड,
  2. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
  3. भारतीय पासपोर्ट,
  4. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़,
  5. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

xi. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र

xii. विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।

  1. मतदान केंद्र और विशेष सुविधा-
  1. मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या

एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता होंगे। 2019 में मतदान केंद्रों की संख्या की तुलना में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान केंद्रों की संख्या में 1.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश भर में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 10,48,202 है।

  1. मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ):

आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर होना चाहिए और मतदान केंद्र भवन तक जाने के लिए अच्छी हालत में सुलभ सड़क होनी चाहिए और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से सज्जित होना चाहिए, जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, पानी की सुविधा के साथ शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढाल का रैंप और एक मानक मतदान कक्ष आदि। आयोग ने सीईओ/डीईओ को प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्थायी बुनियादी ढांचा, यानी स्थायी रैंप बनाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया है। ।

  1. दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ चुनाव-सुविधा :
  1. सभी मतदान केंद्र भूतल पर स्थित हैं, और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढाल वाले रैंप प्रदान किए गए हैं।
  2. इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित और आवश्यकता-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर टैग किया जाए और आवश्यक दिव्यांगता-विशिष्ट व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था करने का उद्देश्य है कि मतदान के दिन उन्हें सुविधा का अनुभव हो सके।
  3. पहचाने गये दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को आरओ/डीईओ द्वारा नियुक्त स्वयंसेवकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की जाएगी।
  4. साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए।
  5. मतदान केंद्र परिसर के प्रवेश द्वार के नजदीक निर्दिष्ट पार्किंग स्थानों का प्रावधान किया जाना चाहिए और बोलने और सुनने में अक्षम मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  6. आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए उचित परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता सक्षम-ईसीआई ऐप पर पंजीकरण करके व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं ।
  7. मतदान केंद्र पर, दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक साथी ले जा सकते हैं, जैसा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन में दिया गया है।
  8. इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र उपलब्ध हैं, कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति इस पत्रक का उपयोग कर सकता है और इस पत्रक की सामग्री का अध्ययन करने के बाद बिना किसी बदलाव के ईवीएम की मतपत्र इकाइयों पर ब्रेल सुविधा का उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है। इसके लिये वह अपने साथ आये सहायक की मदद ले सकता है।
  1. मतदाता सुविधा पोस्टर:

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता जागरूकता और जानकारी के लिए सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, आयोग ने एक समान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) लगाने का भी निर्देश दिया है। ये कुल चार तरह के पोस्टर हैं ----

1. मतदान केंद्र का विवरण,

2. उम्मीदवारों की सूची,

3. क्या करें और क्या न करें तथा

4. स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ और मतदान कैसे करें

इन्हें सभी भी मतदान केंद्रों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

  1. मतदाता सहायता बूथ (वीएबी):
  1. प्रत्येक मतदान केंद्र स्थान के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें मतदाताओं को संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में उनके मतदान केंद्र संख्या और क्रम संख्या का सही पता लगाने में सहायता करने के लिए बीएलओ/अधिकारियों की एक टीम होगी। वीएबी को प्रमुख साइनेज के साथ और इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि जब मतदाता मतदान परिसर/भवन के पास जाएं तो यह उन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ताकि वे मतदान के दिन आवश्यक सुविधा प्राप्त कर सकें।
  2. आसानी से नाम खोजने और मतदाता सूची में क्रम संख्या जानने के लिए ईआरओ नेट के साथ उत्पन्न वर्णमाला लोकेटर (अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार) को वीएबी पर रखा गया है।
  1. मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत वोटिंग कम्पार्टमेंट:
  1. मतदान के समय वोट की गोपनीयता बनाए रखने और वोटिंग कम्पार्टमेंट के उपयोग में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया कि वोटिंग कम्पार्टमेंट की ऊंचाई 30 इंच होनी चाहिए और वोटिंग कम्पार्टमेंट को एक टेबल पर रखा जाना चाहिए जिसकी ऊंचाई 30 इंच हो। मतदान कक्ष बनाने के लिए केवल स्टील-ग्रे रंग की नालीदार प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बोर्ड) का उपयोग किया जाएगा, जो पूरी तरह से अपारदर्शी और पुन: प्रयोज्य है। आयोग को उम्मीद है कि सभी मतदान केंद्रों में इन मानकीकृत और समान वोटिंग कम्पार्टमेंटों के उपयोग से मतदाताओं को अधिक सुविधा मिलेगी, वोट की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित होगी और मतदान केंद्रों के अंदर वोटिंग कम्पार्टमेंट की तैयारी में समानता स्थापित होगी और गैर-एकरूपता समाप्त होगी।
  2. वोटिंग कंपार्टमेंट के तीन तरफ स्वयं-चिपकने वाले स्टिकर भी चिपकाए जाएंगे जिनमें चुनाव का नाम, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम, एसी/पीसी नंबर और नाम, मतदान की तारीख, पीएस नंबर और नाम आदि दर्शाया जाएगा।
  1. दिव्यांग मतदाताओं, 85+ वरिष्ठ नागरिकों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं और कोविड संदिग्ध/प्रभावित मतदाताओं के लिए सुविधाएं:
  1. "अनुपस्थित मतदाताओं" को वैकल्पिक डाक मतपत्र सुविधा प्रदान करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 27ए में संशोधन किया गया है। "अनुपस्थित मतदाता" को चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम-27ए के खंड (एए) में परिभाषित किया गया है, और इसमें आवश्यक सेवाओं [एवीईएस] में कार्यरत व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष से अधिक आयु) [एवीएससी] शामिल हैं। दिव्यांगता वाले व्यक्ति (बेंचमार्क या उससे ऊपर की दिव्यांगता के साथ) [एवीसीओ] और सीओवीआईडी ​​​​19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति [एवीसीओ]। आवश्यक सेवाओं की श्रेणी को सरकार के परामर्श से आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी बनाई गई हैं: -

  1. डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक अनुपस्थित मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फॉर्म-12डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को आवेदन करना होगा। डाक मतपत्र सुविधा चाहने वाले ऐसे आवेदन चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के दौरान आरओ तक पहुंचने चाहिए।
  2. दिव्यांगता श्रेणी  से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के मामले में, जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं, आवेदन (फॉर्म 12D) के साथ दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए।
  3. बीएलओ द्वारा फॉर्म 12डी का वितरण:
  1. बीएलओ मतदान केंद्र क्षेत्र में आरओ द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित मतदाताओं को फॉर्म 12 डी वितरित करेंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।
  2. यदि कोई मतदाता उपलब्ध नहीं है, तो बीएलओ उसका संपर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर इसे एकत्र करने के लिए दोबारा आएगा।
  3. मतदाता पोस्टल बैलेट का विकल्प चुन भी सकता है और नहीं भी। यदि वह डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12डी एकत्र करेगा और तुरंत आरओ के पास जमा करेगा।
  4. सेक्टर अधिकारी आरओ की समग्र देखरेख में बीएलओ द्वारा फॉर्म 12डी के वितरण और संग्रह की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
  1. इसके अलावा, आरओ ऐसे सभी एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की सूची मुद्रित हार्डकॉपी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ साझा करेगा, जिनके पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 12 डी में आवेदन उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
  1. एक मतदान दल जिसमें 2 मतदान अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक मतदान केंद्र के लिए मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी के रैंक/स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए और एक माइक्रो पर्यवेक्षक एक वीडियोग्राफर और सुरक्षा के साथ मतदाता के पते पर जाएगा। एक वोटिंग कम्पार्टमेंट के साथ और वोट की पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदाता को पोस्टल बैलेट पर वोट करने के लिए कहा जायेगा। उम्मीदवारों को इन मतदाताओं की एक सूची पहले से प्रदान की जाएगी और उन्हें मतदान का कार्यक्रम और मतदान दलों का रूट चार्ट भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे मतदान प्रक्रिया देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज सकें। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा डाक मतपत्रों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
  2. यह एक वैकल्पिक सुविधा है और इसमें डाक व्यवस्था के लिए कोई डाक विभाग शामिल नहीं है।
  3. आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त श्रेणियों के मतदाताओं के लिए सूचना प्रसारित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है, यदि वे ऐसा करने के लिए अपनी पसंद का उपयोग करते हैं।
  1. मॉडल मतदान केंद्र और महिलाओं, दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र -

लैंगिक समानता और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक रचनात्मक भागीदारी के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के क्रम में, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि, जहां तक ​​संभव हो, कम से कम एक मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सभी चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी चुनाव कर्मचारी महिलाएं होंगी। हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक मॉडल मतदान केंद्र भी स्थानीय सामग्रियों और कला रूपों का उपयोग करके और चित्रित करते हुए स्थापित किया जाएगा।

  1. नामांकन प्रक्रिया:

नामांकन दाखिल करने का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

  1. नामांकन में ऑनलाइन मोड की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है:
  1. नामांकन फॉर्म सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार इसे ऑनलाइन भर सकता है और आवश्यक संख्या के साथ विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रिंट लिया जा सकता है। इसके लिये प्रपत्र-1 (चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम-3) में निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तावकों की संख्या और उस पर फोटो चिपकाना अभीष्ट है।
  2. शपथ पत्र सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, उसका प्रिंट लिया जा सकता है और गवाह के हस्ताक्षर और नोटरी द्वारा सत्यापित होने के बाद इसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फॉर्म के साथ जमा किया जा सकता है।
  3. उम्मीदवार निर्धारित प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन माध्यम से जमानत राशि जमा कर सकते हैं। इसके बावजूद, उम्मीदवार के पास सरकारी खजाने में नकद जमा करने का विकल्प जारी रहेगा।
  4. उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन के उद्देश्य से अपना मतदाता प्रमाणन प्राप्त करने के विकल्प का भी उपयोग कर सकता है।
  1. इसके अलावा, आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
  1. रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामांकन, जांच और चुनाव निशान आवंटन के कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
  2. रिटर्निंग अधिकारी को संभावित उम्मीदवारों को पहले से अलग-अलग समय आवंटित करना चाहिए।
  3. नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र जमा करने के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार चलते रहेंगे।
  1. उम्मीदवारों के शपथ पत्र:
  1. भरे जाने वाले सभी कॉलम:

2008 की रिट याचिका (सी) संख्या 121 (रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारतीय चुनाव आयोग और अन्य) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 13 सितंबर, 2013 के फैसले के अनुसरण में, जो अन्य बातों के अलावा इसे रिटर्निंग ऑफिसर के लिए अनिवार्य बनाता है। यह जांचने के लिए कि नामांकन पत्र के साथ हलफनामा दाखिल करते समय आवश्यक जानकारी (उम्मीदवार द्वारा) पूरी तरह से दर्ज की गई है या नहीं”, आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में, उम्मीदवारों को सभी कॉलम भरना आवश्यक है। यदि हलफनामे में कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को सभी कॉलमों को विधिवत भरकर संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के बाद, यदि कोई उम्मीदवार अभी भी सभी प्रकार से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो नामांकन पत्र जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

  1. फॉर्म 26 में नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र के प्रारूप में परिवर्तन:

16 सितंबर, 2016, 7 अप्रैल, 2017 और 26 फरवरी, 2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से नामांकन फार्म 2, 2बी, 2सी, 2डी, 2, 2एफ, 2जी और 2एच में संशोधन किया गया है। 26 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म 26 में शपथ पत्र में भी संशोधन किया गया है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं

  1. जिन उम्मीदवारों को नंबर आवंटित किया गया है उनके लिए 'पैन' को अनिवार्य रूप से पेश करना होगा या साफ तौर पर बताना होगा कि 'कोई पैन आवंटित नहीं किया गया है;
  2. उम्मीदवार, पति/पत्नी और एचयूएफ के लिए पिछले 5 वर्षों में दाखिल आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय का विवरण;
  3. आश्रित; स्वयं, पति/पत्नी, एचयूएफ या आश्रितों द्वारा किसी भी अपतटीय इकाई/ट्रस्ट में लाभकारी हित सहित विदेश में रखी गई संपत्ति (चल/अचल) का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। संशोधित नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in > Menu > Candidate nomination और अन्य फॉर्म पर उपलब्ध है।

 

  1. आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार:
  1. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन मौकों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की बाध्यता है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करता है, उसे अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर तीन मौकों पर जानकारी प्रकाशित करने की भी बाध्यता है।
  2. आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/खंड IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित तरीके से तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि मतदाताओं को इसके बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि:

(ए) नामांकन वापस लेने की तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर।

(बी) अगले 5-8वें दिनों के बीच।

(सी) प्रचार के 9वें दिन से आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से दूसरे दिन पहले)।

( उदाहरण: यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15 वीं और 18वीं और 19वीं और 22वीं तारीख।)

  1. यह आवश्यकता 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (सार्वजनिक) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में है। यह मुकदमा इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के बीच था।
  1. आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे राजनीतिक दल:
  1. अवमानना ​​याचिका (सी)सं. में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 फरवरी, 2020 के आदेश के अनुसरण में 2018 के 2192 में 2011 के डब्लू.पी. (सी)नंबर 536 में, राजनीतिक दलों (केंद्र और राज्य चुनाव स्तर पर) के लिए अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों (अपराधों की प्रकृति सहित) वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही अन्य प्रासंगिक विवरण भी देय होंगे, जैसे कि क्या आरोप तय किए गए हैं, संबंधित न्यायालय, केस संख्या आदि) किसे उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, साथ ही ऐसे चयन के कारण, और यह भी कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों का चयन उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं किया जा सका। चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, न कि केवल चुनाव में "जीतने की क्षमता" के संदर्भ में।
  2. यह जानकारी इसमें भी प्रकाशित की जाएगी:
  1. एक स्थानीय स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र;
  2. फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
  1. ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे, न कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले संबंधित राजनीतिक दल को उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग संबंधित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना ​​के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाएगा। आयोग के पत्र क्रमांक. 3/4/2020/SDR/Vol.III दिनांक 6 मार्च, 2020 को आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
  2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा एवं अन्य में। [अवमानना ​​याचिका (सी) संख्या 656/2020 में अवमानना ​​याचिका (सी) संख्या 2192/2018 डब्ल्यूपी(सी) संख्या 536/2011 में)] दिनांक 10.08.2021 के निर्णय के माध्यम से कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए, जिन्हें प्रसारित किया गया है। इसके हवाले से आयोग का पत्र क्रमांक 3/4/SDR/VOL.I दिनांक 26.08.2021, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निम्नलिखित निर्देश राजनीतिक दलों से संबंधित हैं: -
  1. राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के मुखपृष्ठ पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होती है, जिससे मतदाताओं के लिए प्रदान की जाने वाली जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब यह भी जरूरी हो गया है कि होमपेज पर यह कैप्शन दिया जाए कि “आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार”;
  2. हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश दिनांक 13.02.2020 के पैराग्राफ 4.4 में दिए गए निर्देश को संशोधित किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि जिन विवरणों को प्रकाशित करना आवश्यक है, उन्हें उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, न कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से पहले; और
  3. हम दोहराते हैं कि यदि ऐसा कोई राजनीतिक दल ईसीआई के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ईसीआई राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना ​​के रूप में इस न्यायालय के ध्यान में लाएगा, जो भविष्य में होगा। इस मामले को बहुत गंभीरता से देखा जायेगा।
  1. पर्यावरण-अनुकूल चुनाव:

चुनाव आयोग ने कई मौकों पर सलाह जारी कर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपने चुनाव अभियान गतिविधियों में केवल पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग करने और सिंगल-यूज प्लास्टिक और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बचने का आग्रह किया है। पर्यावरण की रक्षा करना कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए आयोग सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक/पॉलिथीन और इसी तरह की गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग से बचने का आग्रह करता है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की. इस संबंध में, 18 अगस्त, 2023 को आयोग ने सभी सीईओ और राजनीतिक दलों को हमारे चुनावों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए एक संकलित निर्देश जारी किया है।

इसके अलावा, एनजीटी ने सभी संबंधित पक्षों से इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की बारीकी से निगरानी करने को भी कहा है।

  1. बाल श्रम का निषेध:

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अनुसार, किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी तरह से बच्चों के उपयोग पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, इस संबंध में 5 फरवरी, 2024 को निर्देश जारी किया गया है ।

  1. आदर्श आचार संहिता:
  1. कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। मॉडल संहिता के सभी प्रावधान सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और उक्त राज्यों की सरकार के संबंध में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होंगे।
  2. आयोग ने एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा और आयोग इस बात पर फिर से जोर देता है कि इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को सभी राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। जानकारी की कमी या अपर्याप्त समझ/व्याख्या से काम नहीं चलेगा। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि एमसीसी अवधि के दौरान आधिकारिक मशीनरी/पद का कोई दुरुपयोग न हो।
  3. आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पहले 72 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित, प्रभावी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं और समापन से पहले अंतिम 72 घंटों में अतिरिक्त सतर्कता और सख्त कार्रवाई करने के उपाय जारी रखने के लिए भी निर्देश दिये हैं। ये निर्देश फील्ड चुनाव मशीनरी द्वारा अनुपालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के रूप में जारी किए गए हैं।
  1. वीडियोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी कवरेज:

स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए, उन मतदान केंद्रों पर, जहां अनुपलब्धता या अन्य वजहों से सीएपीएफ तैनात नहीं है, वहां मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक नागरिक (असैन्य) उपाय रखे गए हैं:

  1. सूक्ष्म पर्यवेक्षक
  2. वीडियो कैमरा
  3. सीसीटीवी
  4. वेबकास्टिंग

वीडियोग्राफी नामांकन पत्र दाखिल करने और उसकी जांच, प्रतीकों के आवंटन, प्रथम स्तर की जांच, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी और भंडारण, चुनाव प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि, डाक मतपत्रों को भेजने की प्रक्रिया, मतदान के दौरान की जाएगी। पहचाने गए संवेदनशील मतदान केंद्रों में प्रक्रिया, मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण, वोटों की गिनती आदि भी इसमें शामिल है। वीडियोग्राफर मतदाताओं को डराने-धमकाने के किसी भी प्रयास, मतदाताओं को प्रलोभन/रिश्वत देने के प्रयास, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार, स्थिति निर्धारण जैसी घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा। वोटिंग कम्पार्टमेंट, मॉक पोल, ईवीएम और वीवीपैट की सीलिंग, कतार में मतदाता, मतदान बंद होने के लिए निर्धारित समय पर कतार की लंबाई, मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकृति का कोई विवाद आदि को रिकॉर्ड किया जायेगा।

कमरों/हॉलों के अंदर होने वाली मतदान प्रक्रियाओं जैसे नामांकन, जांच, वापसी, प्रतीक आवंटन, ईवीएम/वीवीपीएटी से संबंधित प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी और निगरानी के लिए सीमा जांच चौकियों और स्थैतिक जांच बिंदुओं आदि के लिए सीसीटीवी कवरेज प्रदान किया है।

मतदान के दौरान कुल मतदान केंद्रों और सभी महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों की न्यूनतम 50 प्रतिशत वेबकास्टिंग, जो भी अधिक हो, की जाएगी। मतदान के दिन वेबकास्टिंग के ऐसे लाइव स्ट्रीम डेटा की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के एकीकृत नियंत्रण कक्षों में की जाएगी।

मतगणना के प्रत्येक चरण में वीडियो/सीसीटीवी कवरेज भी सुनिश्चित की जाएगी। इस कवरेज में मतगणना कर्मियों के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम खोलना, स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल में सीयू का स्थानांतरण, काउंटिंग हॉल की व्यवस्था, गिनती और टेबुलेशन काउंटरों की प्रक्रिया, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रति राउंड दो सीयू की जांच, सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। इसके तहत मतगणना हॉल/केंद्र के बाहर, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की उपस्थिति, परिणामों की घोषणा, चुनाव वापसी का प्रमाण पत्र सौंपना, वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखना और गिनती के बाद ईवीएम/वीवीपैट को सील करना और कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना के विवरण को दर्ज करना भी शामिल किया गया है।

  1. सार्वजनिक उपद्रव रोकने के उपाय:
  1. आयोग ने निर्देश दिया है कि घोषणा की तारीख से शुरू होने वाली पूरी चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो, या चुनावी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक बैठकों के लिए हों, उन लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल चुनाव घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक की अवधि में  रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
  2. किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  1. राजनीतिक दल:

हमारे मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल, चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक हैं। हमारे पास बहुदलीय लोकतंत्र है और आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करता है कि जो समूह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत एक राजनीतिक दल बनाने का इरादा रखता है, उसे समय पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान की जाए। उल्लेखनीय है कि 05.03.2024 तक, 2798 (मान्यता प्राप्त सहित) राजनीतिक दल आयोग के साथ पंजीकृत हैं।

 

  1. चुनाव चिह्न:

पहले चुनाव के बाद से, आयोग ने विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की पहचान करने की एक अनूठी विधि तैयार की है। अब, इसका आवंटन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग द्वारा जारी प्रतीक आदेश-1968 के अनुसार किया जाता है। आज की तारीख में हमारे पास 6 (छह) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और 58 मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल हैं जिनके पास पहले से ही चिह्नित प्रतीक हैं। 05.03.2024 तक लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव-2024 के लिए 58 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सामान्य चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं।

  1. मौन अवधि के संबंध में राजनीतिक दलों को सलाह:
  1. संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति और सोशल मीडिया के उदय के संदर्भ में धारा 126 के कामकाज की समीक्षा के लिए, आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों और अन्य संबंधित का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।समिति ने 10 जनवरी, जनवरी, 2019 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अन्य प्रस्तावों के अलावा, समिति ने धारा 126 के प्रावधानों के अक्षरशः अनुपालन के लिए राजनीतिक दलों को एक सलाह देने का भी प्रस्ताव रखा है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नेताओं और प्रचारकों को निर्देश और जानकारी दें कि वे आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत परिकल्पित सभी प्रकार के मीडिया पर मौन अवधि का पालन करें, और उनके नेता और कैडर कोई ऐसा कार्य न करें जो धारा 126  की भावना का उल्लंघन कर सकता हो।
  2. बहु-चरणीय चुनाव में, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले 48 घंटों की शांति अवधि जारी हो सकती है जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में अभियान जारी रहता है। ऐसी स्थिति में, मौन अवधि का पालन करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टियों या उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए।
  3. मौन अवधि के दौरान, स्टार प्रचारकों और अन्य राजनीतिक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने और चुनावी मामलों पर साक्षात्कार देने से बचना चाहिए।
  1. दिव्यांगजनों के संबंध में राजनीतिक दलों को सलाह:
  1. आयोग को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के बारे में राजनीतिक चर्चा में अपमानजनक या आक्रामक भाषा के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया है। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उम्मीदवारों द्वारा भाषण/अभियान में इस तरह के शब्दार्थ का उपयोग दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जा सकता है। अपमानजनक भाषा के प्रयोग से बचना जरूरी है। राजनीतिक विमर्श/अभियान में दिव्यांगजनों को न्याय और सम्मान देना होगा।
  2. राजनीतिक अभियान और संबंधित संचार के दौरान भाषा में समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के प्रति आचरण पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
  1. सार्वजनिक भाषण के व्यापक स्तर पर सलाह:

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विनियमन है और विशेष रूप से अभियान भाषणों और अपीलों के संबंध में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश प्रदान करता है। विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं के मामले में इसके उल्लंघन का निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आयोग कई प्रवृत्तियों को देख रहा है, जो चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक चर्चा की मर्यादा को अस्थिर कर रही हैं। एमसीसी के प्रत्यक्ष उल्लंघनों के अलावा, ऐसे रुझान चलन में हैं जहां चुनाव अभियानों के दौरान व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए और समयबद्ध बयान, असत्यापित आरोपों को उठाने के लिए व्यंग्य का उपयोग करके प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष उल्लंघन आदि किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता प्रावधानों के अनुसार, उत्तेजक और भड़काऊ बयानों का उपयोग, शालीनता की सीमा का उल्लंघन करते हुए असंयमित और अपमानजनक भाषा का उपयोग, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण पर हमले, समान स्तर की स्पर्धा को बिगाड़ देते हैं। आदर्श संहिता की भावना सिर्फ सीधे उल्लंघन से बचना नहीं है। यह उत्तेजक या अप्रत्यक्ष बयानों या आक्षेपों के माध्यम से चुनावी माहौल को खराब करने के प्रयासों पर भी रोक लगाता है। आयोग ने बार-बार एमसीसी निर्देशों को दोहराया है और सभी राष्ट्रीय और राज्य दलों, आरयूपीपी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने बयानों में सावधानी और संयम बरतने की दृढ़ता से सलाह और चेतावनी दी है।

लोकसभा 2024 के आम चुनावों और विधान सभाओं व अन्य के एक साथ चुनावों के मद्देनजर, आयोग ने अपने दिनांक 01.03.2024 के पत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक चर्चा के गिरते स्तर पर राजनीतिक दलों को एक सलाह जारी की है। सलाह में सामान्य तौर पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और विशेष रूप से स्टार प्रचारकों द्वारा अपेक्षित मर्यादा निर्धारित की गई है। यह बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एमसीसी के किसी भी प्रकार के प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष उल्लंघन और चुनाव अभियान के स्तर को कम करने के लिए प्रच्छन्न साधनों से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सलाह आयोग की वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर समसामयिक मुद्दे शीर्षक के तहत उपलब्ध है।

  1. कानून और व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और बलों की तैनाती:
  1. चुनावों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है, जिसमें न केवल मतदान कर्मियों, मतदान केंद्रों और मतदान सामग्रियों की सुरक्षा शामिल होती है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल होती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से चुनावों के सुचारू संचालन के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने में स्थानीय पुलिस बल के पूरक के रूप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए जाते हैं।
  2. जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से लिए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) को तैनात किया जाएगा। मतदाताओं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि के मन में विश्वास पैदा करने और उन्हें आश्वस्त करने के लिए क्षेत्र पर प्रभुत्व, संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च, प्वाइंट गश्त और अन्य विश्वास निर्माण उपायों के लिए सीएपीएफ को पहले से ही तैनात किया जाएगा। क्षेत्र से परिचित होने और स्थानीय बलों के साथ हाथ मिलाने के लिए सीएपीएफ को समय पर शामिल किया जाएगा और इन क्षेत्रों में आंदोलन, प्रवर्तन गतिविधियों आदि के लिए अन्य सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ द्वारा जमीनी हकीकत के आकलन के अनुसार सीएपीएफ/एसएपी को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों और अन्य कमजोर क्षेत्रों और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर भी तैनात किया जाएगा। मतदान की पूर्व संध्या पर, सीएपीएफ/एसएपी संबंधित मतदान केंद्रों की स्थिति और नियंत्रण लेंगे और मतदान केंद्रों की सुरक्षा और मतदान के दिन मतदाताओं और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, ये बल उन स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा करेंगे जहां ईवीएम और वीवीपैट रखे गए हैं और आवश्यकतानुसार मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए भी काम किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों में संपूर्ण बल की तैनाती आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी।
  3. राज्य पुलिस अधिकारियों और सीएपीएफ का इष्टतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने संयुक्त रूप से राज्य तैनाती योजना तय करने और राज्य पुलिस की तत्काल तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सीईओ, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और राज्य सीएपीएफ समन्वयक की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
  1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को संरक्षण:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2015 में संशोधित) की धारा 3 (1) के अनुसार,  कोई भी व्यक्ति जो  अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और अगर वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मजबूर करता है या डराता है कि वह किसी जाति विशेष या अनुसूचित जनजाति के किसी विशेष उम्मीदवार को वोट न दे, तो वह कम से कम छह माह की सजा का हकदार होगा इस सजा को पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इन प्रावधानों को त्वरित कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के लिए कहा है। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि से आने वाले मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता और विश्वसनीयता में उनके दृढ़ विश्वास को बढ़ाने के लिए, सीएपीएफ/एसएपी को गश्त और रूट मार्च आयोजित करने में बड़े पैमाने पर और सख्ती से उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में अन्य आवश्यक विश्वास बहाली उपाय भी किये जायेंगे।

 

  1. चुनाव व्यय की निगरानी:
  1. उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें व्यय पर्यवेक्षकों, सहायक व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती, फ्लाइंग स्क्वॉड (एफएस), स्टेटिक निगरानी टीमों (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीमों (वीएसटी) का गठन, वीडियो देखने वाली टीमें (वीवीटी), लेखा टीमें (एटी), मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी), जिला व्यय निगरानी समिति (डीईएमसी), प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, एफआईयू-आईएनडी, सीबीआईसी, डीआरआई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राज्य वाणिज्यिक विभाग, ईडी, एनसीबी, सीआईएसएफ, आरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम, राइफल्स, आईसीजी, डाक विभाग, बीसीएएस, एएआई, आरबीआई, एसएलबीसी और राज्य वन विभाग की शिरकत शामिल है।
  2. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को चुनाव प्रक्रिया के दौरान शराब और मुफ्त वस्तुओं के रूप में प्रलोभन के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने के लिए कहा गया है। जीपीआरएस ट्रैकिंग का उपयोग करके एफएस/एसएसटी के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी। अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्चों की निगरानी में आसानी के लिए, उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और अपना चुनाव खर्च केवल उसी खाते से करना होगा। आयकर विभाग को राज्यों के हवाई अड्डों में एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स (एआईयू) को सक्रिय करने और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच करने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। 24 घंटे टोल फ्री नंबर के साथ नियंत्रण कक्ष और शिकायत निगरानी केंद्र पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार्यरत रहेंगे।
  3. जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या रुपये से अधिक नकद जमा करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। उचित सत्यापन और उसके बाद की आवश्यक कार्रवाई के बिना यदि बैंकों से 1 लाख रु. यदि राशि रुपये से अधिक की राशि जमा की जाती या निकाली जाती है, तो डीईओ जांच करेगा। अगर यह राशि 10 लाख है,  तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी जानकारी आयकर विभाग को भेजेंगे। एफआईयू-आईएनडी से उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए सीबीडीटी के साथ नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) साझा करने का अनुरोध किया गया है।
  4. व्यय निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए आयोग द्वारा की गई कुछ नई पहल इस प्रकार हैं:
  1. नकदी की जब्ती और रिहाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी): चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से, भारत के चुनाव आयोग ने अत्यधिक अभियान खर्चों पर निगरानी रखने के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टेटिक निगरानी टीमों के वास्ते एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में रिश्वत की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियार, गोला-बारूद, शराब या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर नजर रखी जायेगी। इसके अलावा, जनता को असुविधा से बचाने के लिए और उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए, आयोग ने प्रत्येक जिले में एक जिला शिकायत समिति गठित करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें जिले के तीन अधिकारी शामिल होंगे, अर्थात् (i) सीईओ, जिला परिषद/सीडीओ/पीडी डीआरडीए, (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय निगरानी के नोडल अधिकारी (संयोजक) और (iii) जिला कोषाधिकारी। समिति पुलिस या एसएसटी या एफएस द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वत: जांच करेगी और जहां समिति को पता चलेगा कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी से जुड़ी नहीं है एसओपी के अनुसार, चुनाव प्रचार आदि के लिए, यह ऐसे व्यक्तियों को ऐसी नकदी आदि जारी करने का आदेश देने के लिए तत्काल कदम उठाएगा, जिनसे नकदी जब्त की गई थी, इस आशय का मौखिक आदेश पारित करने के बाद यह कार्य किया जायेगा। किसी भी स्थिति में, जब्त नकदी/जब्त कीमती सामान से संबंधित कोई भी मामला मतदान की तारीख के बाद 7 (सात) दिनों से अधिक समय तक मालखाना या कोषागार में लंबित नहीं रखा जाएगा, जब तक कि कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज न की गई हो।
  2. प्रचार वाहनों पर किए गए व्यय का लेखा-जोखा - आयोग के संज्ञान में आया है कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के उपयोग के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार अपने खाते में वाहन किराया शुल्क या ईंधन व्यय नहीं दिखाते हैं। चुनाव व्यय लेखा. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के लिए अनुमानित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी जिनके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।
  3. खाता समाधान बैठक: एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव व्यय से संबंधित मुद्दे, यदि कोई हो, को खाता समाधान बैठक में संबोधित करने का अवसर मिलता है, जो परिणामों की घोषणा के 26वें दिन डीईओ द्वारा बुलाई जायेगी।
  4. आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रचार पर व्यय का लेखा: 2011 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25.09.2018 के फैसले के अनुसरण में, उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दलों को प्रारूप में एक घोषणा जारी करनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निर्धारित प्रारूप में जानकारी देय होगी। उम्मीदवारों को इस संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को अपने खातों में बनाए रखना आवश्यक है और इसे उनके चुनाव व्यय के सार विवरण (अनुसूची 10) में प्रतिबिंबित किया जाएगा, जिसे उनके द्वारा संबंधित डीईओ परिणाम घोषित होने के दिन से 30 दिनों के भीतर अपने चुनाव व्यय के खातों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक दलों को 90/75 के भीतर ईसीआई (मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल)/सीईओ (गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल) को प्रस्तुत किए जाने वाले अपने पूर्ण चुनाव व्यय विवरण (अनुसूची 23 , 23 बी) में इस संबंध में उनके द्वारा खर्च की गई राशि को लोकसभा/विधानसभा चुनाव संपन्न होने के दिन दिखाना आवश्यक है।
  5. उम्मीदवार के खाते में उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवारों के बूथ/कियोस्क और पार्टी के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनल/समाचार पत्र पर किया गया व्यय: आयोग, धारा 77(1) के प्रासंगिक प्रावधानों की आगे की जांच पर आरपी अधिनियम, 1951 में निर्णय लिया गया था कि मतदान केंद्रों के बाहर स्थापित उम्मीदवारों के बूथों को इसके बाद उम्मीदवारों द्वारा उनके व्यक्तिगत अभियान के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया माना जाएगा, न कि सामान्य पार्टी प्रचार के माध्यम से और इस तरह सभी ऐसे उम्मीदवारों के बूथों पर किया गया व्यय उम्मीदवार/उसके चुनाव एजेंट द्वारा किया गया/प्राधिकृत माना जाएगा ताकि उसके चुनाव खर्चों के खाते में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, आयोग ने उपरोक्त मामले में विभिन्न स्रोतों से विभिन्न संदर्भों/शिकायतों पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि यदि उम्मीदवार या उनके प्रायोजक दल चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों/समाचार पत्रों का उपयोग करते हैं, तो चैनल/समाचार पत्र के मानक दर कार्ड के अनुसार, संबंधित उम्मीदवार को उसके लिए होने वाले खर्च को अपने चुनाव व्यय विवरण में शामिल करना होगा, भले ही वे वास्तव में चैनल/समाचार पत्र को कोई राशि का भुगतान न करें। आयोग के पूर्वोक्त निर्णयों के अनुसरण में, चुनाव व्यय के सार विवरण में अनुसूची 6 और अनुसूची 4 और 4 को संशोधित किया गया है और तदनुसार चुनाव व्यय निगरानी पर निर्देशों के संग्रह में शामिल किया गया है।
  6. वर्चुअल अभियान पर व्यय का लेखा-जोखा: उम्मीदवारों को इस संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय को अपने खातों में बनाए रखना आवश्यक है और इसे उनके द्वारा संबंधित डीईओ को प्रस्तुत किए जाने वाले चुनाव व्यय के सार विवरण ( अनुसूची 11 ) में दर्शाया जाएगा। परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उनके चुनाव खर्च का लेखा-जोखा। राजनीतिक दलों को 90/75 के भीतर ईसीआई (मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल)/सीईओ (गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल) को प्रस्तुत किए जाने वाले अपने पूर्ण चुनाव व्यय विवरण (अनुसूची 24 , 24 बी) में इस संबंध में लोकसभा/विधानसभा चुनाव संपन्न होने के दिन उनके द्वारा खर्च की गई राशि को दिखाना आवश्यक है।
  7. राजनीतिक दलों द्वारा भाग और पूर्ण चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है: राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग, नई दिल्ली के साथ अपना पूर्ण चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जबकि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को ऐसा करना आवश्यक है। लोकसभा/विधानसभा चुनाव के पूरा होने के 90/75 दिनों के भीतर संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपने चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत करें जहां पार्टी मुख्यालय स्थित है। पूर्ण चुनाव व्यय विवरणों के अलावा, राजनीतिक दलों को विधानसभा/लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में आंशिक चुनाव व्यय विवरण भी दाखिल करना आवश्यक है। राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और आरयूपीपी के आंशिक और पूर्ण चुनाव व्यय विवरण क्रमशः ईसीआई वेबसाइट और सीईओ वेबसाइट पर जनता के देखने के लिए अपलोड किए जाएंगे।
  8. एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर (आईईएमएस): राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, चुनाव व्यय विवरण (आंशिक और पूर्ण) और लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा के लिए एक नया तकनीक सक्षम पोर्टल https://iems.eci.gov.in/ शुरू किया गया है। यह सुविधा राजनीतिक दलों को परेशानी मुक्त, सुचारू तरीके से और अधिक पारदर्शिता के साथ वैधानिक और नियामक अनुपालन, रिपोर्ट और बयान दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी उपर्युक्त वित्तीय रिपोर्ट उपरोक्त आईईएमएस पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें।
  9. चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस):

पकड़ी गई/जब्त की गई वस्तुओं (नकद/शराब/ड्रग्स/कीमती धातुएं/मुफ्त उपहार/अन्य वस्तुएं) के डेटा को डिजिटल बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है।

  1. उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा:

उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को भारत सरकार द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। संशोधित सीमा के अनुसार, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए प्रति उम्मीदवार 95.00 लाख रुपये है। इन तीन राज्यों के लिए यह प्रति उम्मीदवार 75.00 लाख रुपये रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के लिए अधिकतम सीमा प्रति उम्मीदवार 95.00 लाख रुपये और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रति उम्मीदवार 75.00 लाख रुपये है

इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा प्रति उम्मीदवार 40.00 लाख रुपये है तथा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में यह प्रति उम्मीदवार 28.00 लाख रुपये है।

आयोग ने निर्णय लिया है कि उम्मीदवार (उम्मीदवारों) या राजनीतिक दलों द्वारा/को दस हजार रुपये से अधिक का चुनाव व्यय क्रास्ड अकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव प्रयोजन के लिए खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाएगा।

  1. मीडिया का प्रभावी उपयोग:

मीडिया, संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते, एक सुविज्ञ नागरिक वर्ग के निर्माण में योगदान देता है जो एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को वास्तव में सहभागी, लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने में मीडिया को अपना अमूल्य सहयोगी मानता है। मीडिया चुनाव प्रक्रिया के दौरान मैदान पर आयोग की आंख और कान के रूप में भी कार्य करता है। खुलासे और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करने वाले आयोग ने मीडिया को सभी महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाया है।

(i) मीडिया सुविधा और जुड़ाव: आयोग ने हमेशा प्रभावी और कुशल चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करने में मीडिया को एक महत्वपूर्ण सहयोगी और एक शक्तिशाली घटक के रूप में माना है। आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ और डीईओ को मीडिया के साथ सकारात्मक और प्रगतिशील जुड़ाव और बातचीत के लिए निम्नलिखित उपाय करने का निर्देश दिया है:

(ए) चुनाव के दौरान मीडिया के साथ नियमित बातचीत और हर समय मीडिया के साथ प्रभावी और सकारात्मक संचार बनाए रखना।

(बी) चुनाव संहिता के बारे में मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी कदम।

(सी) मतदान और मतगणना के दिनों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मीडिया को प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे।

मीडिया से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सभी चुनाव संबंधी कवरेज के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीओवीआईडी ​​​​रोकथाम उपायों के संबंध में जारी किए गए सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करे।

(ii) राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन और पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों की निगरानी:

सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां (एमसीएमसी) मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले प्रस्तावित सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए संबंधित एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/टीवी चैनल/केबल नेटवर्क/रेडियो जिसमें निजी एफएम चैनल/सिनेमा हॉल/सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले/वॉयस संदेश और फोन पर बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाइट शामिल हैं, राजनीतिक विज्ञापन भी प्रमाणीकरण के दायरे में आएंगे। आयोग सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों/मीडिया से पूर्व-प्रमाणन निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करता है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने पेड न्यूज को "किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में नकद या किसी अन्य कीमत पर प्रदर्शित होने वाली कोई भी खबर या विश्लेषण" के रूप में परिभाषित किया है। आयोग ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा दी गई पेड न्यूज की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है और मानता है कि 'पेड न्यूज' चुनाव में समान अवसर को बिगाड़ती है और चुनाव व्यय कानूनों को दरकिनार कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालती है। एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी और सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुष्टि किए गए मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी।

(iii) सोशल मीडिया और चुनाव:

पिछले दशक में मीडिया परिदृश्य में व्यापक बदलाव देखा गया है। सोशल मीडिया अब सभी हितधारकों के लिए एक शक्तिशाली संचार और प्रचार माध्यम के रूप में उभरा है, जिसे अब लोकतंत्र का पांचवां स्तंभ भी कहा जाता है। इसके बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सक्रिय रूप से 25 अक्टूबर 2013 के अपने निर्देश में चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया के उपयोग को निर्देशित और विनियमित करने के निर्देश दिए। निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. परिभाषा के अनुसार सोशल मीडिया 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' श्रेणी में आता है, इस प्रकार, सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापन पूर्व-प्रमाणन के दायरे में आते हैं।
  2. नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को फॉर्म-26 में अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण देना आवश्यक है।
  3. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च, खातों को बनाए रखने की लागत, सामग्री विकसित करने और खातों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों के वेतन सहित सोशल मीडिया प्रचार व्यय को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में शामिल करना आवश्यक है।
  4. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इंटरनेट-आधारित मीडिया/सोशल मीडिया वेबसाइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले पूर्व-प्रमाणित करना आवश्यक है
  5. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान और संबंधित निर्देश उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री पर लागू होते हैं।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और ईसीआई के जोरदार अनुनय के परिणामस्वरूप, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्च, 2019 में उनके द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक आचार संहिता का पालन करने के लिए सहमत हुए । यह इन चुनावों में भी लागू होगा।

 

किसी भी फर्जी खबर/गलत सूचना की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक एसओपी समयबद्ध प्रतिक्रिया के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ और डीईओ के साथ साझा किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सहित कानूनी ढांचे के साथ त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए सभी जिलों में साइबर सेल इकाई के सहयोग से सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है।

आयोग सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि उनके समर्थक नफरत भरे भाषण और फर्जी खबरें न फैलाएं। चुनावी माहौल खराब न हो इसके लिए एमसीएमसी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फर्जी खबरों के खतरे को रोकने में मीडिया भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की निगरानी:

चुनाव के दौरान सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर चुनाव प्रबंधन से जुड़ी सभी खबरों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। यदि कोई अप्रिय घटना या किसी कानून/नियम का उल्लंघन नजर आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सीईओ को भी भेजी जाएगी। सीईओ का कार्यालय प्रत्येक आइटम पर स्थिति का पता लगाएगा और एटीआर/स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(v) मौन अवधि के दौरान और एग्ज़िट पोल पर मीडिया प्रतिबंध:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में, अन्य बातों के अलावा, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। यहां ऊपर उल्लिखित चुनावी मामले को चुनाव के प्रत्येक चरण में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के इरादे या गणना किए गए किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है।

आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126, उसमें उल्लिखित अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है, यानी पहले चरण में मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित घंटे और उसके बाद आधे घंटे के बीच। सभी राज्यों में अंतिम चरण के लिए मतदान समाप्त होने का समय तय हो गया है। आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

सभी मीडिया हाउसों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करें। मीडिया 'भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश' दिनांक 30.07.2010, 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड- 2022' और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा 3 मार्च, 2014 को जारी "चुनावी प्रसारण के लिए दिशानिर्देश" का भी उल्लेख कर सकता है।

(vi) सार्वजनिक प्रसारक - डीडी और आकाशवाणी पर अभियान चलाना

भारत का चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर, प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में दो सार्वजनिक प्रसारकों - दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को मुफ्त समान प्रसारण और टेलीकास्ट समय आवंटित करता रहा है। यह योजना, जिसे शुरू में 16 जनवरी 1998 को अधिसूचित किया गया था, आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत वैधानिक आधार रखती है।

राजनीतिक दलों को भौतिक रूप से जारी किए जाने वाले टाइम वाउचर डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं। इस सुविधा के साथ, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान भौतिक रूप से टाइम वाउचर एकत्र करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ईसीआई में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

  1. केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती-
  1. सामान्य पर्यवेक्षक: चुनाव वाले राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के परामर्श से चुनाव के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात करेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया के हर चरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा जाएगा।
  2. पुलिस पर्यवेक्षक: आयोग जिला/पीसी/एसी स्तर पर चुनाव वाले राज्यों के सीईओ के परामर्श से जिला/पीसी/एसी की आवश्यकता, संवेदनशीलता और जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात करेगा। वे बल की तैनाती, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय करेंगे।
  3. गणना पर्यवेक्षक: पहले से तैनात सामान्य पर्यवेक्षकों के अलावा, आयोग चुनाव वाले राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के परामर्श से आवश्यकता के आधार पर जिला/पीसी/एसी स्तर पर अतिरिक्त अधिकारियों को भी गणना पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात कर सकता है। वे मतगणना केंद्र की व्यवस्था की देखरेख करेंगे और मतगणना से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
  4. विशेष पर्यवेक्षक: भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यदि आवश्यक हो तो आयोग विशेष पर्यवेक्षकों को भी तैनात करता है जो अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं से संबंधित होते हैं।
  5. व्यय पर्यवेक्षक: आयोग ने पर्याप्त संख्या में व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है जो विशेष रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी करेंगे।
  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):
  1. ईवीएम और वीवीपीएटी- आयोग लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के आम चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) तैनात करेगा। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाएं क्योंकि वीवीपीएटी मतदाता को अपने वोट को सत्यापित करने की अनुमति देता है। चुनावों के सुगम संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।
  2. ईवीएम और वीवीपीएटी पर जागरूकता- ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर भौतिक प्रदर्शन-सह-जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय/राजस्व उपमंडल कार्यालयों में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान स्थानों को कवर करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल प्रदर्शन वैन भी तैनात की गई हैं। यह चुनाव की घोषणा तक चालू था, जबकि घोषणा के बाद ईवीएम और वीवीपैट पर जागरूकता के लिए डिजिटल आउटरीच तेज कर दी जाएगी।
  3. ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन- ईवीएम/वीवीपीएटी को एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/सेगमेंट और फिर एक मतदान केंद्र के लिए आवंटित करते समय "ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस 2.0)" का उपयोग करके दो बार रैंडमाइजेशन किया जाता है, जिससे किसी भी पूर्व-निर्धारित आवंटन को खारिज कर दिया जाता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इकाइयों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/सेगमेंट के अनुसार आवंटित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ईवीएम और वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन किया जाता है। मशीनों की विशिष्ट आईडी वाली सूचियां उनके साथ साझा की जाती हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान केंद्र-वार इकाइयों को आवंटित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इस तरह के ईवीएम/वीवीपीएटी की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ भी साझा की जाती है।
  4. ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने और ईवीएम और वीवीपैट के दूसरे रैंडमाइजेशन के बाद, ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग (उम्मीदवार सेटिंग) की पूरी प्रक्रिया चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है। अधिक पारदर्शिता के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा वीवीपैट में प्रतीक लोडिंग को एक साथ देखने के लिए कमीशनिंग हॉल में टीवी/मॉनिटर स्थापित किया जाएगा। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग (उम्मीदवार सेटिंग) के बाद, प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट के साथ मॉक पोल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 5% यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम, साथ ही वीवीपैट में 1000 वोटों का मॉक पोल आयोजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान पेपर की गिनती से किया जाता है। उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों को न केवल औचक रूप से पांच प्रतिशत मशीनों का चयन करने की अनुमति है, बल्कि मॉक पोल करने की भी अनुमति है।
  5. ईवीएम और वीवीपैट की आवाजाही की जीपीएस ट्रैकिंग- आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिजर्व सहित सभी ईवीएम और वीवीपैट की शुरू से अंत तक आवाजाही की हर समय सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी, जिसके लिए ईवीएम ले जाने वाले वाहन और वीवीपैट में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होना चाहिए।
  6. मतदान दिवस पर मॉक पोल-
  1. मतदान के दिन, वास्तविक मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले, कम से कम 50 वोट डालकर मॉक पोल आयोजित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों की उपस्थिति में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए वोट दर्ज किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम और वीवीपैट पर्चियों की गिनती का मिलान किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है। मॉक पोल के सफल संचालन का प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में बनाया जाएगा।
  2. मॉक पोल प्रक्रिया के तुरंत बाद, मॉक पोल के डेटा को साफ़ करने के लिए कंट्रोल यूनिट (सीयू) पर क्लियर बटन दबाया जाता है, ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि सीयू में कोई वोट दर्ज नहीं किया गया है। इसे मतदान केंद्रों में मौजूद मतदान एजेंटों को प्रदर्शित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि वीवीपैट स्लिप डिब्बे से निकाली गई सभी मॉक पोल पर्चियों पर "मॉक पोल स्लिप" की मुहर लगाई जाएगी और वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले उन्हें अलग सीलबंद काले लिफाफे में रखा जाएगा।
  3. मॉक पोल के बाद, ईवीएम और वीवीपैट को मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सील कर दिया जाता है और वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले सील पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं।
  1. मतदान दिवस और स्ट्रांग रूम में मतदान किये गये ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण-
  1. मतदान पूरा होने के बाद, पीठासीन अधिकारी ईवीएम की नियंत्रण इकाई का "बंद करें" बटन दबाएंगे ताकि आगे कोई वोट न डाला जा सके। ईवीएम और वीवीपैट को मतदान एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित कैरी केस में सील कर दिया जाता है और सील पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं।
  2. मतदान के दिन उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों को फॉर्म-17सी की एक प्रति प्रदान की जाती है जिसमें कुल डाले गए वोटों, मुहरों (अद्वितीय संख्या), मतदान केंद्रों में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट की क्रम संख्या का विवरण होता है।
  3. मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपीएटी को वीडियोग्राफी के तहत उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डबल लॉक सिस्टम में भंडारण के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में वापस ले जाया जाता है। उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों को स्ट्रॉन्ग रूम में भंडारण के उद्देश्य से मतदान केंद्रों से रिसेप्शन सेंटर तक ईवीएम और वीवीपैट ले जाने वाले वाहनों का अनुसरण करने की भी अनुमति है।
  4. स्ट्रांग रूम के सामने प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि भी डेरा डाल सकते हैं. इन स्ट्रांग रूमों की सीसीटीवी कवरेज सुविधाओं के साथ मल्टीलेयर में चौबीसों घंटे सुरक्षा की जाती है।
  1. मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती-
  1. मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के तहत उम्मीदवारों, उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, आरओ/एआरओ और ईसीआई पर्यवेक्षक की उपस्थिति में खोला जाता है।
  2. मतदान किए गए ईवीएम की केवल नियंत्रण इकाइयों को सीसीटीवी कवरेज के तहत सुरक्षा के तहत और उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना हॉल में लाया जाता है।
  3. स्ट्रांग रूम से लगातार सीसीटीवी कवरेज के तहत राउंड-वार सीयू को मतगणना टेबल पर लाया जाता है।
  4. मतगणना के दिन, नियंत्रण इकाइयों से परिणाम प्राप्त करने से पहले, सीलों का सत्यापन किया जाता है, और उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणना एजेंटों के सामने सीयू की विशिष्ट क्रम संख्या का मिलान किया जाता है।
  5. मतगणना के दिन, गणना एजेंट सीयू पर प्रदर्शित मत का सत्यापन फॉर्म-17सी से कर सकते हैं। उम्मीदवार-वार डाले गए वोटों को फॉर्म-17सी के भाग-II में दर्ज किया जाता है और गणना एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं।
  6. चुनाव याचिका अवधि पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट को उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में वापस रखा जाता है।
  1. वीवीपीएटी पेपर स्लिप का अनिवार्य सत्यापन- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल, 2019 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय खंड में पांच (5) औचक रूप से चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी है। नियंत्रण इकाई से प्राप्त परिणाम के सत्यापन के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों/उनके गिनती एजेंटों और ईसीआई पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड में पांच (5) मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी स्लिप गिनती का यह अनिवार्य सत्यापन चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 56 (डी) के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा।
  2. ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल बैलेट में उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा): हमेशा की तरह, मतदाताओं के लिए 'उपरोक्त में से कोई नहीं' विकल्प होगा। बीयू पर, अंतिम उम्मीदवार के नाम के नीचे, नोटा विकल्प के लिए एक बटन होगा ताकि जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, वे नोटा के सामने बटन दबाकर अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें। इसी तरह पोस्टल बैलेट पेपर पर अंतिम उम्मीदवार के नाम के बाद नोटा पैनल होगा। नीचे दिए गए अनुसार नोटा का प्रतीक नोटा पैनल के सामने मुद्रित किया जाएगा।

एसवीईईपी के हिस्से के रूप में, इस विकल्प को मतदाताओं और अन्य सभी हितधारकों की जानकारी में लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हैं।

  1. ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की तस्वीरें: मतदाताओं को उम्मीदवारों की पहचान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, ईसीआई ने ईवीएम (बैलेट यूनिट) पर प्रदर्शित होने वाले मतपत्रों और डाक मतपत्रों पर उम्मीदवार की तस्वीर मुद्रित करने के प्रावधान को जोड़कर एक अतिरिक्त उपाय निर्धारित किया है। इससे मतदाताओं को किसी भी भ्रम से बचने में मदद मिलेगी, जो तब उत्पन्न हो सकता है जब समान या समान नाम वाले उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए, उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर को अपना हालिया स्टांप-आकार का फोटोग्राफ जमा करना होगा।
  1. मतदान कर्मियों की तैनाती, रैंडमाइजेशन और उनकी मतदान सुविधाएं:
  1. मतदान दलों का गठन विशेष रैंडमाइजेशन आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से रैंडमली किया जाएगा।
  2. पुलिस कर्मियों और होम गार्ड के लिए भी ऐसा रैंडमाइजेशन होगा, जो मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर तैनात होते हैं।
  3. चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने में सक्षम नहीं हैं, जहां वे मतदाता के रूप में नामांकित हैं, ईडीसी या पोस्टल बैलेट की सुविधा के हकदार हैं।
  4. यदि उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाता है जहां वे मतदाता के रूप में नामांकित हैं, तो वे ईडीसी प्राप्त करने के हकदार हैं जो उन्हें उस मतदान केंद्र पर मतदान करने का अधिकार देता है जहां वे ड्यूटी पर हैं।
  1. मतदान कार्मिकों के लिए मतदाता सुविधा केन्द्र-

चुनाव संचालन नियम, 1961 में शामिल नए नियम 18ए के अनुसार, अब चुनाव ड्यूटी पर एक मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त करना होगा, उस पर अपना वोट रिकॉर्ड करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्थापित सुविधा केंद्र में उसे वापस करना होगा। इसलिए, मौजूदा नियम स्थिति के मद्देनजर, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी मतदाता, एक निर्वाचन क्षेत्र में तैनात हैं जहां वे मतदाता के रूप में नामांकित नहीं हैं , केवल सुविधा केंद्रों पर ही अपना वोट डालेंगे, किसी अन्य तरीके से नहीं। उन्हें किसी समूह ए या समूह बी अधिकारी या जिस मतदान केंद्र पर वे चुनाव ड्यूटी पर हैं, उसके पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में फॉर्म 13 ए में घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा और उनके हस्ताक्षर सत्यापित होंगे।

  1. मतदान कर्मियों का बढ़ा पारिश्रमिक-

ज़मीन पर मतदान दल धैर्य और हर स्थिति में सहायक होने का प्रतीक हैं। लोकतंत्र की भावना को सर्वोच्च बनाए रखने का उनका दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता पीछे न रह जाए, मतदान टीमों को जो कठिन और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, उसे देखते हुए, ईसीआई ने हाल ही में सुदूर और दुष्कर क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी के लिए जाने वाले उन  मतदान अधिकारियों के पारिश्रमिक को दोगुना कर दिया है, जिन्हें उन स्थानों पर जाने में तीन या उससे अधिक दिन का समय लगता है। अब तक, मतदान अधिकारियों का पारिश्रमिक सभी मतदान कर्मियों के लिए प्रतिदिन एक समान होता था।

  1. अधिकारियों का आचरण:

आयोग चुनाव संचालन में लगे सभी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्हें आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है और वे इसके नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। उन सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं, आयोग की निरंतर जांच के दायरे में रहेंगे और जो भी अधिकारी किसी भी कारण से लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  1. चुनाव प्रबंधन में उपयोग किये जा रहे आईटी अनुप्रयोग-

आयोग ने अधिक नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है।

  1. नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज करने के लिए सीविजिल ऐप: सीविजिल प्रत्येक नागरिक को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके फोटो या वीडियो क्लिक करने का अधिकार देकर आदर्श आचार संहिता/व्यय उल्लंघन का समय-मुद्रांकित साक्ष्य प्रमाण प्रदान करता है। एप्लिकेशन जीआईएस तकनीक पर आधारित है और ऑटो लोकेशन की अनूठी विशेषता काफी सही जानकारी प्रदान करती है जिस पर उड़नदस्ते घटना के सही स्थान पर जाने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। यह ऐप अधिकारियों द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाइयों को प्राथमिकता देता है और उपयोगकर्ताओं को 100 मिनट के भीतर स्थिति रिपोर्ट देने का वादा करता है। एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एपल एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।
  2. सुविधा पोर्टल: यह पोर्टल उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों को ऑनलाइन नामांकन के लिए विभिन्न सुविधा प्रदान करता है। विवरण नीचे दिया गया है-
  1. उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन: नामांकन भरने की सुविधा के लिए, चुनाव आयोग ने नामांकन और शपथ पत्र भरने के वास्ते एक ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है। उम्मीदवार अपना खाता बनाने, नामांकन फॉर्म भरने, सुरक्षा राशि जमा करने, टाइम स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने और रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपनी यात्रा की उचित योजना बनाने के लिए https://suvidha.eci.gov.in/ पर जा सकते हैं। एक बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन भरने के बाद, उम्मीदवार को केवल एक प्रिंटआउट लेना होगा, इसे नोटरी से सत्यापित करवाना होगा और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन नामांकन सुविधा दाखिल करने में आसानी और सुगमता के लिए यह एक वैकल्पिक सुविधा है। कानून के तहत निर्धारित नियमित ऑफ़लाइन सबमिशन भी जारी रहेगा।
  2. उम्मीदवार अनुमति मॉड्यूल: अनुमति मॉड्यूल उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उम्मीदवार के किसी भी प्रतिनिधि को सुविधा  पोर्टल https://suvidha.eci.gov के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों और अन्य की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है। उम्मीदवार उसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
  3. उम्मीदवार ऐप : सुविधा: सीओवीआईडी ​​​​-19 के मद्देनजर, आयोग ने निर्देश दिया है कि बैठकों और रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थानों का आवंटन यथासंभव सुविधा ऐप का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह एप्लिकेशन चुनाव के दौरान उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों/एजेंटों के लिए गूगल प्ले स्टोरक से नामांकन और अनुमति की स्थिति को ट्रैक करने के लिए डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

iii) उम्मीदवार शपथ पत्र पोर्टल : उम्मीदवार शपथ पत्र पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो नागरिकों को चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की पूरी सूची देखने की अनुमति देता है। उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए नागरिक, राजनीतिक दल और मीडिया घराने इस पोर्टल का उपयोग करते हैं। जब रिटर्निंग अधिकारी डेटा दर्ज करता है तो फोटो और शपथ पत्र के साथ उम्मीदवार की पूरी प्रोफ़ाइल सार्वजनिक कर दी जाती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची, उनकी प्रोफ़ाइल, नामांकन की स्थिति और हलफनामों के साथ उम्मीदवार शपथ पत्र पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध होगी। इस पोर्टल तक https://affidavit.eci.gov.in का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है

  1. अपने उम्मीदवारों को जानें (नो यूअर कैंडीडेट -- केवाईसी): भारत के चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की "आपराधिक पृष्ठभूमि" की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्मों के लिए अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) के लिए एक समर्पित ऐप विकसित किया है। यह नागरिकों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले/बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को ब्राउज़ करने की अनुमति देता है और नागरिकों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का अधिकार देता है। एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर  पर उपलब्ध है।
  2. सैन्य मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रबंधन प्रणाली (ईटीपीबीएमएस):
  1. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईटीपीबीएमएस) ईटीपीबीएस का उन्नत संस्करण है जिसमें सभी हितधारकों के लिए उन्नत सुविधाएं और डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग मॉड्यूल हैं। इस प्रणाली का उपयोग सैन्य मतदाताओं तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र उत्पन्न करने और प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली को डाक विभाग के साथ भी एकीकृत किया गया है ताकि सैन्य मतदाता वोट डालने के बाद बिना किसी शुल्क का भुगतान किए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना मतपत्र भेज सकें। प्रत्येक सैन्य मतदाता को डाक मतपत्र के साथ विस्तृत निर्देश भेजे जाते हैं मतगणना के दिन, डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्र को मान्य करने के लिए उसी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि प्राप्त ई-पोस्टल मतपत्र सिस्टम द्वारा उत्पन्न हुआ है या नहीं।
  2. सैन्य मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ईटीपीबी) कहा जाता है। ईटीपीबी की वापसी डाक सेवाओं के माध्यम से होती है। इससे पहले, सैन्य मतदाताओं द्वारा मतदान किए गए ईटीपीबी को डाक के माध्यम से भेजने के लिए डाक मतपत्र के लिफाफे सीईओ द्वारा रिकॉर्ड अधिकारियों को भेजे जाते थे। अब, आयोग ने निर्णय लिया है कि सीईओ को इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड अधिकारियों को लिफाफे भेजने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड अधिकारी/यूनिट अधिकारी/कमांडेंट या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, लिफाफों का बंदोबस्त करेगा और सेवा मतदाताओं को उनके मतदान किए गए ईटीपीबी को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भेजने के लिए प्रदान करेगा।
  1. वोटर टर्नआउट ऐप: रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुमानित अनंतिम मतदाता विवरण प्रदर्शित करने के लिए वोटर टर्नआउट ऐप का उपयोग किया जाएगा। अनुमानित मतदाता मतदान डेटा को कैप्चर करने के लिए मीडिया भी उसी एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से चुनाव के प्रत्येक चरण का अनुमानित मतदाता डेटा प्रदर्शित किया जाएगा। एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर पर उपलब्ध है।
  2. एनकोर पोर्टल: एनकोर पोर्टल सभी चुनाव अधिकारियों (सीईओ, डीईओ, आरओ और एआरओ) के लिए एक एंड-टू-एंड एप्लिकेशन है जिसमें प्रत्येक अधिकारी के लिए कई मॉड्यूल में विभिन्न गतिविधि करने की एक अच्छी तरह से परिभाषित जिम्मेदारी है। इस पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:
  1. उम्मीदवार का नामांकन: रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में उम्मीदवार की प्रोफ़ाइल को पंजीकृत करने के लिए सभी आवश्यक विवरण भरेगा जिसका उपयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन के कई स्तरों पर किया जाएगा। सभी प्राप्त नामांकनों के लिए, रिटर्निंग अधिकारी को शपथ पत्र अपलोड करना होगा। यह एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक नामांकन के मामले में भी लागू होता है।
  2. उम्मीदवार की जांच और अंतिम रूप देना: यह प्रणाली जांच के दौरान नामांकन को स्वीकृत/अस्वीकृत के रूप में चिह्नित करने और यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वापसी को चिह्नित करने की सुविधा प्रदान करता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम के माध्यम से अपना फॉर्म 7ए भी जनरेट कर सकते हैं।
  3. चुनाव अनुमति: अनुमति मॉड्यूल चुनाव अधिकारियों को उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उम्मीदवार के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त अनुमति अनुरोध को संसाधित करने की अनुमति देता है, जिन्होंने सुविधा पोर्टल का उपयोग करके किसी भी अनुमति के लिए आवेदन किया था या चुनाव कार्यालय में भौतिक रूप से अनुमति अनुरोध जमा किया था।
  4. चुनाव गणना : एनकोर काउंटिंग एप्लिकेशन एआरओ/आरओ के लिए ईवीएम में डाले गए वोटों को डिजिटाइज़ करने और पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए प्रत्येक राउंड के डेटा को सारणीबद्ध करने के लिए एक एंड-टू-एंड एप्लिकेशन है। चुनाव गणना के उसी डेटा का उपयोग मतगणना की विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है।
  5. इंडेक्स कार्ड : रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना के बाद इंडेक्स कार्ड ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. इसमें चुनाव के कार्यक्रम से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव का प्रत्येक विवरण शामिल है जैसे नामांकन, मतदान, गिनती आदि पर डेटा।
  6. व्यय निगरानी : यह व्यय-निगरानी मॉड्यूल सभी डीईओ को प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में तैयार की गई डीईओ जांच रिपोर्ट के डेटा को फीड करने की सुविधा प्रदान करता है।
  1. परिणाम वेबसाइट और परिणाम रुझान टीवी: प्रामाणिक डेटा का एकल स्रोत स्थापित करने के लिए राउंड-वार जानकारी का समय पर प्रकाशन महत्वपूर्ण है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया गणना डेटा 'ईसीआई परिणाम वेबसाइट' https://results.eci.gov.in/ के माध्यम से जनता के देखने के लिए 'रुझान और परिणाम' के रूप में उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं के बेहतर अनुभव के लिये परिणाम वेबसाइट को मानचित्रात्मकता सहित उन्नत सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया है। नतीजों को इन्फोग्राफिक्स के साथ दिखाया जाता है और ट्रेंड्स टीवी के माध्यम से गिनती हॉल या किसी सार्वजनिक स्थान के बाहर बड़े डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से ऑटो-स्क्रॉल पैनल के साथ प्रदर्शित किया जाता है। रुझान और परिणाम वीएचए मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
  2. ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस 2.0): ईवीएम प्रबंधन प्रणाली 2.0 को ईवीएम इकाइयों की सूची का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईवीएम प्रबंधन में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक मतदान केंद्रों पर तैनात करने से पहले मशीनों के दो सेटों के रैंडमाइजेशन का प्रशासनिक प्रोटोकॉल है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों और ईसीआई पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ईएमएस 2.0 के माध्यम से ईवीएम/वीवीपीएटी का रैंडमाइजेशन किया जाता है।
  3. मतदाता सेवा पोर्टल: ( https://voters.eci.gov.in ) के माध्यम से, उपयोगकर्ता विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है जैसे कि चुनावी सूची तक पहुंच, मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, विवरण देखना। मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अन्य सेवाओं के अलावा बूथ स्तर के अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त करें।
  4. मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप (वीएचए): नागरिक विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखना और संपर्क प्राप्त करना। अन्य सेवाओं के अलावा बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी का विवरण। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर पर उपलब्ध है।
  5. दिव्यांगजनों के लिए आवेदन (सक्षम ऐप): सक्षम ऐप दिव्यांगजनों के लिए है। दिव्यांगजन स्वयं को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करने के लिए अनुरोध, नए पंजीकरण के लिए अनुरोध, प्रवासन के लिए अनुरोध, फोटो वोटिंग कार्ड विवरण में सुधार के लिए अनुरोध, व्हीलचेयर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन की पहुंच सुविधाओं का उपयोग करता है। एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर पर उपलब्ध है।
  6. बीएलओ ऐप: बीएलओ ऐप (जिसे पहले गरुड़ ऐप के नाम से जाना जाता था) बीएलओ के लिए अपने कार्यों को डिजिटल रूप से करने के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप है। एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। बीएलओ ऐप की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  • प्रपत्रों की चेकलिस्ट/फील्ड सत्यापन
  • एएमएफ (सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा)/ईएमएफ (विस्तारित न्यूनतम सुविधा) का संग्रहण
  • मतदान केन्द्रों के जीआईएस निर्देशांक को कैप्चर करना।
  • मतदान केन्द्रों की तस्वीरों का वास्तविक समय में चित्रीकरण
  • निर्वाचकों की ओर से फॉर्म जमा करना
  • घर-घर सत्यापन
  1. ईआरओनेट: ईआरओनेट निर्वाचन अधिकारियों के लिए 14 भाषाओं और 11 लिपियों में एक वेब-आधारित प्रणाली है, जो फॉर्म 6/6ए/7/8 से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को संभालती है। इसने फॉर्म प्रोसेसिंग, मानक डेटाबेस स्कीमा और ई-रोल प्रिंटिंग के लिए एक मानक टेम्पलेट को मानकीकृत किया। यह मतदाता पंजीकरण, निर्वाचकों के क्षेत्र सत्यापन, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली और व्यापक एकीकृत मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने से लेकर मतदाता सूची प्रबंधन की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। सभी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर साझा बुनियादी ढांचा साझा कर रहे हैं। यूएनपीईआर (यूनिफाइड नेशनल फोटो इलेक्टोरल रोल) 94 करोड़ से अधिक मतदाताओं के डेटा के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य डेटाबेस है।
  2. राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी): चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) विकसित किया है। इस प्रणाली को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नागरिकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया और चुनाव अधिकारियों की शिकायतों का समाधान प्रदान करने के अलावा, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सामान्य इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करता है। एक सामान्य इंटरफ़ेस के माध्यम से यह काम किया जाता है। यह एप्लिकेशन चुनाव अधिकारियों द्वारा शिकायतों से निपटने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है। सभी निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और ईसीआई अधिकारी इस प्रणाली का हिस्सा हैं। इस प्रकार, पंजीकरण पर मुद्दे सीधे संबंधित उपयोगकर्ता को सौंपे जाते हैं। नागरिक इस सेवा का उपयोग https://voters.eci.gov.in के जरिये कर सकते हैं
  3. चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस): प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव जब्ती निगरानी प्रणाली (ईएसएमएस) मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को शामिल किया है जो एक उत्प्रेरक साबित हो रहा है। बेहतर समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाया गया। ईएसएमएस मोबाइल ऐप का उपयोग सीधे क्षेत्र से पकड़ी गई/जब्त की गई वस्तुओं (नकद/शराब/ड्रग्स/कीमती धातु/मुफ्त/अन्य वस्तुएं) के डेटा को डिजिटल करने के लिए किया जा रहा है। यह हितधारकों को आवश्यक प्रारूप में वांछित रिपोर्टों को स्वचालित करने, एजेंसियों द्वारा डुप्लिकेट डेटा प्रविष्टि से बचने और सीईओ स्तर पर प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
  4. एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली (आईईएमएस): एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली (आईईएमएस) एक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सुरक्षित ऑनलाइन मंच है जो राजनीतिक दलों को योगदान रिपोर्ट (24ए से), वार्षिक लेखा परीक्षा खाता, चुनाव व्यय जैसे निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है। आईईएमएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  • प्राप्त योगदान का विवरण डिजिटाइज़ करें और ऑनलाइन जमा करें
  • डैशबोर्ड पर वास्तविक समय अनुपालन स्थिति
  • डेटा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनिवार्य जानकारी/सत्यापन/सत्यापन कैप्चर करें
  • एक्सेल प्रारूप के माध्यम से डेटा को शीघ्रता से अपलोड करने के लिए बल्क आयात सुविधा
  • अनुपालन बढ़ाने के लिए ईमेल/एसएमएस आधारित अलर्ट/स्वीकृति

· आधार आधारित ई-साइन

  1. चुनाव योजना पोर्टल: चुनाव योजना पोर्टल चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया को एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई नई पहल है। इस पोर्टल तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ, ईसीआई में योजना प्रभाग और क्षेत्रीय प्रभाग पहुंच सकेंगे। इस पोर्टल में विभिन्न विशेषताएं हैं जो रिक्ति प्रबंधन, उप-चुनाव, चुनाव अनुसूचक, अवकाश प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन आदि से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती हैं। इस एप्लिकेशन में एक अच्छी तरह से जानकारीपूर्ण डैशबोर्ड है जो चुनावी डेटा का त्वरित स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन सीईओ को उनके राज्य और संसदीय योजनाकार की योजना और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक ऑटो अलर्ट एल्गोरिदम का उपयोग करता है। ईसीआई उपयोगकर्ता इस पोर्टल का उपयोग करके एसएमएस और मेल के माध्यम से राज्य के अधिकारियों के साथ भी संवाद कर सकता है।
  2. मीडिया वाउचर ऑनलाइन ( https://timevoucher.eci.gov.in ): भारत के चुनाव आयोग की "गो ग्रीन" पहल अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और कुशल चुनावी प्रणाली की दिशा में एक सराहनीय कदम है। डिजिटल वाउचर अपनाकर, आयोग स्थिरता, लागत-प्रभावशीलता और आधुनिकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। इस पहल से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है बल्कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल राजनीतिक दलों का अनुभव भी बढ़ता है। यह तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल समाधान और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अन्य सरकारी निकायों और संगठनों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है।
  3. ऑब्जर्वर पोर्टल: ऑब्जर्वर पोर्टल सभी प्रकार के पर्यवेक्षकों यानी सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षकों के डेटा प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। पर्यवेक्षक की तैनाती का कार्यक्रम, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कई अन्य गतिविधियाँ इस पोर्टल की मदद से पूरी की जाती हैं। पर्यवेक्षकों को कई सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे रिपोर्ट भरना और जमा करना, आयोग से अधिसूचना, सभी आवश्यक दस्तावेजों को डाउनलोड करना और भी बहुत कुछ। वेब पोर्टल के समानांतर, एक मोबाइल ऐप भी प्रदान किया गया है जिसमें वेब एप्लिकेशन में उपलब्ध सभी सुविधाएं शामिल हैं।
  1. कोविड दिशानिर्देश:

आयोग ने आम चुनाव और उप-चुनावों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

  1. आम चुनाव का कार्यक्रम:

आयोग ने जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहारों, प्रचलित कानून जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही, परिवहन के लिए आवश्यक समय और बलों की समय पर तैनाती और अन्य प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं का गहन मूल्यांकन शामिल है।

  1. समापन से पहले, मैं दोहराना चाहूंगा कि आयोग पूरे देश में चुनावों की शुचिता बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुलभ, नैतिक और भागीदारीपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 

  1. आयोग ने केंद्र, राज्य और जिला स्तर की चुनाव मशीनरी को पूरी तरह से निष्पक्ष, निडर, उद्देश्यपूर्ण और किसी भी प्रभाव से स्वतंत्र होने का निर्देश दिया है। आयोग सभी राजनीतिक दलों, मीडिया संगठनों, नागरिक समाजों, युवाओं और सामुदायिक संगठनों और सभी मतदाताओं से आयोग के साथ हाथ मिलाने और पूरे दिल से मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय समर्थन का अनुरोध करता है। मुझे उम्मीद है कि देश में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ, सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव देश में अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज करते हुए सभी बेंचमार्क में अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे।

 

  1. अठारहवीं लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव के अवसर पर, आयोग राष्ट्र को स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, समावेशी, सहभागी और पारदर्शी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के अपने दृढ़ संकल्प और गहरी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करता है। आयोग चुनाव मशीनरी को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में चुनाव के संचालन से जुड़े कार्य के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आयोग सभी हितधारकों और विशेष रूप से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील करता है कि वे अपने चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक भाषणों में निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए देश की अद्वितीय लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखें। अंत में, आयोग सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर जाकर देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को मजबूत करने और नैतिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता है।

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