सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कैश वैन के लिए अधिसूचना जारी
प्रविष्टि तिथि:
27 FEB 2022 10:33AM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कैश वैन; मोटर वाहन उद्योग मानक-163:2020 (समय-समय हुए संशोधन के साथ) में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।
इससे विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में कैश वैन के निर्माण, श्रेणी अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण में सुविधा होगी।
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एमजी/एएम/जेके
(रिलीज़ आईडी: 1801552)
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