महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "नारी शक्ति पुरस्कार-2021" के लिए नामांकन आमंत्रित किए


महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को लेकर दिया जाता है पुरस्कार

31 जनवरी, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन/नामांकन किया जा सकेगा

Posted On: 06 JAN 2022 3:06PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "नारी शक्ति पुरस्कार-2021" के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। आवेदन/नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और www.awards.gov.in पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। वर्ष 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 31 जनवरी, 2022 तक प्राप्त सभी आवेदनों/नामांकनों पर विचार किया जाएगा।

यह पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को मान्यता देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार-2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2022) के अवसर पर दिया जाएगा।

नारी शक्ति पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण के संबंध में दिशानिर्देश https://wcd.nic.in/acts/guidelines-nari-shakti-puraskar-2021-onwards पर दिए गए हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थानों को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए इनकी सेवा के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार में रूप में प्रमाणपत्र और दो लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है।

पुरस्कार सभी व्यक्तियों और संस्थानों के लिए खुले हैं। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या (व्यक्तिगत और संस्थागत सहित) 15 हो सकती है। हालांकि, अधिकतम संख्या में किसी प्रकार की छूट की अनुमति महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के विवेक पर दी जा सकती है।

पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है। चयन समिति पर्याप्त औचित्य के साथ अपनी इच्छा के अनुरूप पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति/संस्था की सिफारिश भी कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी पुरस्कारों के लिए आवेदन/अनुशंसित संस्थानों और व्यक्तियों की उपलब्धियों पर विचार करते हुए पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच कर उसे शॉर्टलिस्ट करेगी। पुरस्कार विजेताओं का अंतिम चयन स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।

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