रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा व्यापार मार्जिन को सीमित करने के बाद 5 चिकित्सा उपकरणों के 91 प्रतिशत ब्रांड्स ने अपने मूल्यों में 88 प्रतिशत तक की गिरावट दर्शाई
आयातकों द्वारा मंगवाए गए पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और नेबुलाइजर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है
संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य 20 जुलाई 2021 से लागू हुए हैं
Posted On:
24 JUL 2021 11:53AM by PIB Delhi
केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 जुलाई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है:
- पल्स ऑक्सीमीटर,
- ब्लड प्रेशर मॉनिटिरिंग मशीन,
- नेबुलाइजर
- डिजिटल थर्मामीटर, और
- ग्लूकोमीटर।
वितरक के लिए मूल्य (पीटीडी) के स्तर पर व्यापार के लाभ मार्जिन को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। इसके बाद 23 जुलाई 2021 तक इन चिकित्सा उपकरणों के कुल 684 उत्पादों/ब्रांडों के बारे में जानकारी दी गई है और 620 उत्पादों/ब्रांडों (91 प्रतिशत) ने अपने अधितम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) में गिरावट की सूचना दी है।
मूल्यों में सबसे अधिक कमी पल्स ऑक्सीमीटर के आयातित ब्रांड द्वारा बताई गई है, जिसके अनुसार यह कमी प्रति यूनिट 2,95,375 रूपये है। कीमतों में कमी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
क्रम
सं.
|
चिकित्सा उपकरण
|
अधिसूचना के
बाद रिपोर्ट किए
गए ब्रांडों की संख्या
|
ब्रांड्स की संख्या ने अधिकतम खुदरा मूल्य
(एमआरपी)में कमी करने
के संशोधन की सूचना दी
|
अधिकतम खुदरा मूल्य
(एमआरपी) में सूचित की
गई अधिकतम कटौती
|
रूपये
|
प्रतिशत
|
1क
|
पल्स ऑक्सीमीटर- फिंगर टिप
|
136
|
127 (93%)
|
5,150
|
88%
|
1ख
|
पल्स ऑक्सीमीटर- अन्य
|
73
|
62 (85%)
|
2.95,375
|
47%
|
2
|
ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन
|
216
|
195 (90%)
|
6,495
|
83%
|
3
|
नेबुलाइजर
|
137
|
124 (91%)
|
15,175
|
77%
|
4
|
डिजिटल थर्मामीटर
|
88
|
80 (91%)
|
5,360
|
77%
|
5
|
ग्लूकोमीटर
|
34
|
32 (94%)
|
1,500
|
80%
|
कुल
|
|
684
|
620 (91%)
|
|
|
सभी श्रेणियों में आयातित और घरेलू ब्रांडों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी की सूचना दी गई है। आयातकों द्वारा मंगवाए गए पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और नेबुलाइजर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है।
सभी ब्रांडों और विशिष्टताओं पर 20 जुलाई 2021 से लागू संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य को सख्त निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ साझा किया गया है। संबंधित निर्देश राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट (www.nppa.gov.in) पर उपलब्ध हैं। उपलब्धता की निगरानी के लिए, इन चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं / आयातकों को तिमाही स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया हैI
सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को एफआईसीसीआई (फिक्की), ऐड्वामेड (एडीवीएएमईडी) और एएमसीएचईएम जैसे उद्योग संघों का समर्थन मिला है।
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एमजी/एएम/एसटी/डीसी
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