वित्त मंत्रालय
यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार नेकोविड-19 टीकाकरण पर खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया है: वित्त मंत्रालय
'राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक के साथ अनुदान संख्या 40 के लिए मांग के तहत35,000 करोड़ रुपये की राशि दिखायी गयी है; अनुदान की इस मांग के उपयोग के कई प्रशासनिक फायदे हैं
‘राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि केंद्र द्वारा व्यय नहीं किया जा सकता
Posted On:
10 MAY 2021 1:51PM by PIB Delhi
यह ‘द प्रिंट’ में आयी खबर“मोदी सरकार के टीकाकरण वित्त पोषण का सच: राज्यों का खर्च 35,000 करोड़ रुपए, केंद्र का शून्य’’ के संदर्भ में है।
यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण पर खर्च के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। 'राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक के साथ अनुदान संख्या 40 के लिए मांग के तहत35,000 करोड़ रुपये कीराशि दिखायी गयी है। टीके वास्तव में इस खाते के माध्यम से केंद्र द्वारा हासिल किए और खरीदे जा रहे हैं। इस अनुदान की मांग के उपयोग के कई प्रशासनिक फायदे हैं। सबसे पहले, क्योंकि टीका पर खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित सामान्य योजनाओं के बाहर होने वाला एक-व्यय है, अलग-अलग धन इन कोषों की आसान निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करता है। साथ ही, इस अनुदान को अन्य मांगों पर लागू होने वाले तिमाही व्यय नियंत्रण प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि टीकाकरण कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। टीकाकरण के लिए ‘राज्यों को हस्तांतरण’ के तहत प्रदान की गई राशि वास्तव में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। राज्यों को अनुदान के रूप में टीके दिए जाते हैं और राज्यों द्वारा टीकों का वास्तविक प्रशासन किया जाता है। इसके अलावा, अनुदान के प्रकार और अन्य रूपों में अनुदान के बीच योजना की प्रकृति को बदलने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन है।
इसलिए, जैसा कि खबर में ही बताया गया है, टीकाकरण के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "बजट वर्गीकरण वास्तव में कोई मायने नहीं रखता है।" ‘राज्यों को हस्तातंरण' शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि केंद्र द्वारा व्यय नहीं किया जा सकता है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(Release ID: 1717475)
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