आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

मेट्रो का संचालन 7 सितंबर 2020 से क्रमबद्ध रूप से


श्री हरदीप सिंह पुरी ने एसओपी दिशा-निर्देशों को जारी किया

मेट्रो कर्मचारियों और यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य

केवल कोविड-19 के बिना लक्षण वाले लोगों को ही यात्रा की अनुमति

हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा

Posted On: 02 SEP 2020 6:56PM by PIB Delhi

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान, मेट्रो संचालन के लिए एसओपी दिशा-निर्देशों को जारी किया। गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 29-8-2020 के अनुसार, मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर, 2020 से क्रमबद्धरूप से पुनः शुरू की जाएगी। इसके लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एसओपी दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

इसकी व्यापक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: -

  1. मेट्रो का संचालन क्रमबद्ध रूप से फिर से शुरू किया जाएगा। एक से ज्यादा लाइन वाले मेट्रो को 7 सितंबर, 2020 से अलग-अलग लाइनों के लिए एक क्रमबद्ध रूप से खोला जाएगा, जिससे 12 सितंबर 2020 तक सभी लाइनें चालू हो सकें। शुरूआत के दिनों में दैनिक संचालन बाधित हो सकते हैं, जिन्हें धीरे-धीरे 12 सितंबर, 2020 तक पूर्ण रूप से बहाल कर लिया जाएगा। स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियोंकी भीड़ से बचने के लिए ट्रेनों की आवृत्ति को नियंत्रित किया जाएगा।
  2. कंटेनमेंट क्षेत्रों के स्टेशनों/ प्रवेश-निकास द्वारों को बंद रखा जाना चाहिए।
  3. सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए, स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर उपयुक्त निशानों को लगाया जाना चाहिए।
  4. सभी कर्मचारियों और यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। मेट्रो रेल निगम बिना मास्क पहनकर आने वाले लोगों के लिए भुगतान के आधार पर मास्क की आपूर्ति करने की व्यवस्था कर सकता है।
  5. स्टेशनों में प्रवेश करने पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिन व्यक्तियों में लक्षण दिखें उनको परीक्षण/चिकित्सा प्राप्त करने के लिए निकट के कोविड केयर सेंटर/अस्पताल जाने की सलाह दी जानी चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  6. यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेशनों के प्रवेश पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानव संपर्क में आने वाले सभी क्षेत्रों जैसे उपकरण, ट्रेन, कार्य क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर, रेलिंग, एएफसी गेट, शौचालय आदि की स्वच्छता को नियमित अंतराल पर बनाए रखा जाना चाहिए।
  7. स्मार्ट कार्ड और कैशलेस/ऑनलाइनआदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। टोकन और कागज पर्ची/टिकट का उपयोग उचित स्वच्छता के साथ किया जाना चाहिए।
  8. स्टेशनों पर पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससेसामाजिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए सुचारू रूप से चढ़ना-उतरना सुनिश्चित किया जा सके। मेट्रो रेल निगम उचित सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों को छोड़कर आगे बढ़ने का भी सहारा ले सकते हैं।
  9. यात्रियों को न्यूनतम सामान के साथ यात्रा करने और आसान और त्वरित स्कैनिंगके लिए धातु की वस्तुओं को लेकर जाने से बचने की सलाह दी जाती है।
  10. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और इंडियन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (आईएसआरएईई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली का संचालन ताजी हवा का सेवन करने के लिए यथासंभव बढ़ाया जा सकता है।
  11. यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का प्रसार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/ प्रिंट/ सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, वेबसाइट आदि के माध्यम से अभियान की शुरूआत की जानी चाहिए।
  12. मेट्रो रेल निगम को स्टेशनों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने और आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर, दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बैंगलोर, मुंबई लाइन-1, जयपुर, हैदराबाद, महा मेट्रो (नागपुर) कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो (लखनऊ) ने अपने-अपने एसओपी तैयार किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर, 2020 की अवधि में मेट्रो के पुनः संचालन की शुरूआत नहीं करने का फैसला किया है। इसलिए, मुंबई लाइन-1 और महा मेट्रो (नागपुर) का संचालन अक्टूबर, 2020 से शुरू किया जाएगा या जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा।

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एएम/एके-

 



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