रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे में पदों की आठ श्रेणियों में कथित भर्ती के संबंध में एक निजी एजेंसी द्वारा एक समाचार पत्र में दिए गए एक भ्रामक विज्ञापन के बारे में स्पष्टीकरण
किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है; किसी भी निजी एजेंसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है
इस प्रकार का विज्ञापन जारी करना गैर-कानूनी और धोखाधड़ी के समान है
रेलवे एजेंसी के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा
Posted On:
09 AUG 2020 7:13PM by PIB Delhi
रेल मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि www.avestran.in वेबसाइट के साथ "अवेस्ट्रान इन्फोटेक" नाम की एक संस्था ने 8 अगस्त 2020 को एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया है जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में 11 वर्ष के आउटसोर्सिंग अनुबंध के आधार पर आठ श्रेणियों में कुल 5285 पदों के लिए आवेदन जारी किये गए हैं। आवेदकों को ऑनलाइन शुल्क के रूप में 750/- रुपये जमा करने के लिए कहा गया है और विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 दी गई है।
सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही दिए जाते हैं। रेलवे द्वारा किसी भी निजी संस्था को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस तरह का विज्ञापन और इसे जारी करना गैर-कानूनी है।
इस संबंध में, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे में वर्ग 'ग' और पूर्व वर्ग 'घ' पदों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती वोर्डों (आरआरबी) और 16 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) द्वारा ही की जाती है। इन्हे किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय रेलवे में रिक्त पदों की भर्ती केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) के माध्यम से व्यापक प्रचार के साथ की जाती हैं।
पूरे देश से योग्य उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। केंद्रीय रोजगार सूचना को एम्प्लॉयमैंट न्यूज/रोज़गार समाचार के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और राष्ट्रीय दैनिक और स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी पूर्ण जानकारी दी जाती है। केंद्रीय रोजगार सूचना को आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किया जाता है। सभी आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों का पता सीईएन में उल्लिखित है।
यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे ने किसी भी निजी संस्था को अपनी ओर से कथित रूप में कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए अधिकृत नहीं किया है जैसा की उपरोक्त नामांकित एजेंसी द्वारा किया गया है।
रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उपरोक्त संस्था/उपरोक्त मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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एमजी/एएम/एसएस/डीए
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