गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये


अनलॉक 2 के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति

कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा

Posted On: 29 JUN 2020 9:28PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देश 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे और इसके तहत, चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरु करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। नए दिशा-निर्देशों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किया गया है।

30.05.2020 को जारी किए गए अनलॉक 1 के आदेश और दिशानिर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की कुछ गतिविधियों जैसे धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक पूजा स्थलों; होटलों, रेस्टोरेन्टों, शॉपिंग मॉलों और अन्य आतिथ्य सेवाओं को 8 जून, 2020 से ही अनुमति दी जा चुकी है। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की जा चुकी है।

अनलॉक 2 के लिए नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताऐं:

घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी जा चुकी है। इनके संचालन को आगे भी उचित तरीके से बढ़ाया जाएगा।

रात्रि कर्फ्यू की समय-सीमा में और ढील दी जा रही है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने, कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल को लादने एवं उतारने तथा उनको गंतव्य तक ले जाने के लिए रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।

क्षेत्रों के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, हालांकि, उन्हें पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।

केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किया जाएगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे।

वंदे भारत मिशन के तहत, यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं को इसी तरीके से खोला जाएगा।

कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर, निम्नलिखित के अतिरिक्त, सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी:

  1. मेट्रो रेल
  2.  सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान।
  3. सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समूह।

स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, इन गतिविधियों को शुरु करने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।

• 31 जुलाई, 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है। कंटेनमेंट क्षेत्रों के भीतर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

कंटेनमेंट क्षेत्रों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी और इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी।

  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जाएगी और इन क्षेत्रों में रोकथाम से संबंधित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

एमओएचएफडब्ल्यू कंटेनमेंट क्षेत्र के उचित परिसीमन और रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

राज्यों को कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना होगा:

स्थिति के आकलन के आधार पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या जिन प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जाए।

हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं की इंटर-स्टेट और इंटरा-स्टेट आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

रात्रि कर्फ्यू

अनलॉक 2 में दी गई आवश्यक गतिविधियों और अतिरिक्त छूटों के अलावा, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, कोविड​​-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा। दुकानों को अपने ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा

• 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यकत जरूरते पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है।

आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग:

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को देखने के लिए यहां क्लिक करें

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