गृह मंत्रालय

प्रवासी कामगारों पर केंद्रीय ऑनलाइन कोष– राष्‍ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (एनएमआईएस) सभी राज्‍यों में उनका सुचारु आवागमन सुगम बनाने के लिए एनडीएमए द्वारा विकसित


गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्‍त करने और बेहतर अंतर-राज्‍यीय तालमेल के लिए राज्‍यों को एनएमआईएस का उपयोग करने के लिए पत्र लिखा

Posted On: 16 MAY 2020 9:05PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों को अपने मूल स्‍थानों तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए  बसों और ‘श्रमिक’ स्‍पेशल ट्रेनों के माध्‍यम से उनकी यात्रा को मंजूरी दी है।

प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्‍त करने और सभी राज्‍यों में फंसे हुए प्रवासियों का सुचारु आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड- राष्‍ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (एनएमआईएस) को विकसित किया है।  

यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाए रखेगा और उनके मूल स्‍थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिए अंतर-राज्‍यीय संचार/ तालमेल में मदद करेगा। इसका एक अतिरिक्‍त लाभ सम्‍पर्क में आने वालों का पता लगाने (कॉन्‍ट्रेक्‍ट ट्रसिंग)के रूप में भी होगा, जो कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी साबित हो सकता है।

प्रवा‍सी लोगों के बारे में मुख्‍य डेटा जैसे नाम, आयु, मोबाइल नम्‍बर, आरंभिक और गंतव्‍य जिला, यात्रा की तिथि आदि, जिन्‍हें राज्‍य द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है-  को अपलोड करने के लिए उसका मानकीकरण कर दिया गया है।

राज्‍य इस बात की परिकल्‍पना कर सकेंगे कि कितने लोग कहां से बाहर जा रहे हैं और कितने अपने लोग गंतव्‍य राज्‍यों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के मोबाइल नम्‍बरों का उपयोग कोविड-19 के दौरान कॉन्‍ट्रेक्‍ट ट्रसिंग और आवागमन पर नजर रखने में किया जा सकता है।  

 

राज्‍यों को भेजे गए आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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एएम/आरके



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