कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्‍यम से असाधारण सामान्‍य बैठकों (ईजीएम) को आयोजित करने की अनुमति दी जिसे पंजीकृत ई-मेल के जरिए ई-वोटिंग सुविधा/सरलीकृत मतदान के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए

Posted On: 08 APR 2020 7:58PM by PIB Delhi

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कोविड-19 के कारण राष्‍ट्रवादी लॉकडाउन और एक-दूसरे से आवश्‍यक दूरी बनाये रखने की वजह से कंपनियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है। मंत्रालय ने उद्योग संघों और कॉरपोरेट के अनुरोध पर ध्‍यान दिया है। वैश्विक महामारी के कारण हुए व्‍यवधान और अव्‍यवस्‍था की वजह से कंपनियों को कुछ विशेष/तत्‍काल उपाय करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्‍यकता है।

स्थिति का जायजा लेते हुए मंत्रालय (एमसीए) ने 19 मार्च2020 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें कंपनियों को 30 जून तक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्‍य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) से निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी जहां निदेशकों की व्‍यक्तिगत/भौतिक उपस्थिति की आवश्‍यकता होती है।

कोविड-19 के कारण वर्तमान लॉकडाउन और अन्‍य प्रतिबंधों के दौरान कॉरपोरेट अनुपालन को सुवधिाजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने आज एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कंपनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्‍यम से असाधारण सामान्‍य बैठकों (ईजीएम) को आयोजित करने की अनुमति दी गई है। ई-वोटिंग/सरलीकृत मतदान की सुविधा दी गई और इसमें शेयरधाराकों को भौतिक रूप से किसी साझा स्‍थान पर इकट्ठा होने की आवश्‍यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में भौतिक सामान्‍य बैठक आयोजित किए बिना डाक मतदान/ई-वोटिंग के माध्‍यम से साधारण या विशेष प्रस्‍तावों को पारित करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के कारण वर्तमान लॉकडाउन/एक दूसरे से आवश्‍यक दूरी बनाए रखने की शर्तों की वजह से कंपनियां डाक मतदान की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकतीं हैं।

तदनुसार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सामान्‍य परिपत्र सं.14/2020, दिनांक  8 अप्रैल, 2020 जारी किया। इसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों या 1000 या इससे अधिक शेयरधारकों वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ई-वोटिंग सुविधाउपलब्‍ध कराना अपेक्षित है ये कंपनियां वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के जरिए ईजीएम का संचालन कर सकती हैं। अन्‍य कंपनियों के लिए पंजीकृत ई-मेल के जरिए वोटिंग करने की एक अत्‍यंत सरल व्‍यवस्‍था तैयार की गई है ताकि अनुपालन में आसानी हो।

इस व्‍यवस्‍था से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियों को ईजीएम आयोजित करने के लिए वीसी की सुविधा दी गई है तथा पंजीकृत ई-मेल के मतदान से ई-वोटिंग/सरलीकृत वोटिंग भी संचालित की जा सकती है। चूंकि बैठकें वीसी/ओएवीएम के माध्‍यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रतिनिधि की सुविधा समाप्‍त कर दी गई है। कॉरपोरेट निकाय के प्रतिनिधियों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए नियुक्‍त किया जाना जारी रहेगा।

यह व्‍यवस्‍था कानून की अन्‍य आवश्‍यकताओं से समझौता किए बिना कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के जरिए शेयरधारकों की ईजीएम बैठकें आयोजित करने की अनुमति देती है। अतिरिक्‍त जांच के रूप में, इस विकल्‍प का उपयोग करने वाली सभी कपंनियों को संपूर्ण कार्रवाई के रिकॉर्ड किए गए हुए प्रतिलेख को सुरक्षित रखने की आवश्‍यकता है। सार्वजनिक कं‍पनियां अधिक पारदर्शिता के लिए इन प्रतिलेखों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकती है। इस विकल्‍प के तहत पारित किए गए सभी प्रस्‍तावों को 60 दिनों के अंदर आरओसी के पास जमा किए जाने चाहिए ताकि इन प्रस्‍तावों को सार्वजनिक रूप से देखा जा सके। पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिपत्र में सुरक्षा के अन्‍य उपायों को भी शामिल किया गया है।

     मंत्रालय का परिपत्र (सर्कुलर) दिनांक 8 अप्रैल, 2020, निम्‍न पर उपलब्‍ध है।

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf

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जेके/एसके-



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