गृह मंत्रालय

कृषि उत्पादों के विपणन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आयुष से संबंधित विशिष्ट सेवाओं को कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट

प्रविष्टि तिथि: 02 APR 2020 9:40PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देशों के तहत विशिष्ट सेवाओं की छूट के संबंध में मांगी जा रही जानकारियों के प्रतिउत्तर में, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखा है कि उपरोक्त प्रतिबंधों के तहत ऐसी सेवाओं के विवरण को निर्दिष्ट किया जाए।

राज्यों को दी गई सूचना में, लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत छूट पाने वाली विशिष्ट सेवाएं मोटे तौर पर इस प्रकार है:

·     कृषि उपज का सीधा विपणन

·     आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, महिलाओं को दी जाने वाली भोजन एवं पोषण सहायता

·     आयुष श्रेणी के तहत आने वाली चिकित्सा सेवाएं और दवाओं का उत्पादन
 

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एएम/एएस


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