सूचना और प्रसारण मंत्रालय
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भारत के टीवी दर्शक मापन प्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026


नई नीति में नेटवर्थ की आवश्यकता कम की गई , मीटर वाले घरों की संख्या बढ़ाई गई और सावधिक एस्टैब्लिशमेंट सर्वे शुरू किए गए


नीति में भरोसेमंद टीवी दर्शक मापन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट, क्रॉस-होल्डिंग पर रोक और अलग-अलग स्तर के जुर्माने का प्रावधान

प्रविष्टि तिथि: 24 JUL 2026 3:50PM by PIB Delhi

सूचना एवं  प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग नीति2026 जारी की है, जो भारत में टेलीविज़न रेटिंग को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तय करती है। यह नीति टीवी रेटिंग सेवाएँ देने वाली एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट मानक तय करती है, जिसका उद्देश्य दर्शक मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

टीवी रेटिंग नीति 2026 ने भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए 16 जनवरी 2014 के विद्यमान दिशानिर्देश की जगह ली है।

नीति के तहत किए गए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

  1. नेटवर्थ की शर्त को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना;
  2. कनेक्टेड टीवी और ओटीटी  प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल दर्शक मापन;
  3. मीटर वाले घरों की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके सैंपल साइज़ बढ़ाना;
  4. हर तीन साल में एस्टैब्लिशमेंट सर्वे;
  5. व्यूअरशिप डेटा की गणना में लैंडिंग पेज को शामिल करना;

        vi, सालाना स्वतंत्र ऑडिट; और

.vii नियमों का पालन करने पर अलग-अलग स्तर का जुर्माना ढांचा।

अनुशंसित सुरक्षा उपायों में क्रॉस-होल्डिंग पर रोक, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33 प्रतिशत स्वतंत्र डायरेक्टर की ज़रूरत, हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) की स्थिति पैदा करने वाली कंसल्टेंसी या सलाह देने वाली गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता और रेटिंग एजेंसियों की कामकाज और संचालन संबंधी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और पारदर्शिता की ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।

इस नीति के तहत, भारत में टेलीविज़न रेटिंग के कारोबार में लगी किसी भी संस्था को कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा और नई पॉलिसी के तहत पंजीकरण कराना होगा।

अभी तक, नई नीति के तहत कोई भी संस्था पंजीकृत नहीं है। टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026 टीवी रेटिंग सेवाएँ देने के लिए पंजीकृत होने वाली एजेंसियों की संख्या पर कोई रोक नहीं लगाती है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में डॉ. जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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