सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम व अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन करने के कारण पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद किए गए
प्रविष्टि तिथि:
22 JUL 2026 3:15PM by PIB Delhi
सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने के मकसद से आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' अधिसूचित किए थे।
इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। शिकायतों का समाधान आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ( 3 )( बी ) में गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच को बंद करने के लिए मध्यस्थों को सूचित करने का प्रावधान है।
शिकायतों के आधार पर, सरकार नियमित रूप से ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम की धारा 67 व 67 ए, बीएनएस की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करने के कारण भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया है।
सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2287733)
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