संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरलीकृत प्रमाणीकरण योजना के तहत 37 और उत्पाद लाए गए
प्रमाणीकरण के लिए लगने वाले समय को आठ सप्ताह से घटाकर दो सप्ताह कर दिया गया है
मूल्यांकन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है
Posted On:
02 JAN 2024 11:11AM by PIB Delhi
दूरसंचार विभाग (डीओटी) की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) द्वारा 01 जनवरी 2024 से 37 और उत्पादों को सरलीकृत प्रमाणन योजना (एससीएस) के तहत लाया गया है। इससे प्रमाणीकरण के लिए लगने वाला समय आठ सप्ताह से घटकर दो सप्ताह हो जाएगा और कारोबार को आसान बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। इन उत्पादों में मीडिया गेटवे, आईपी सुरक्षा उपकरण, आईपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर या केबल, ट्रांसमिशन टर्मिनल उपकरण आदि शामिल हैं। एससीएस के तहत अब कुल उत्पाद 12 से बढ़कर 49 हो गए हैं।
इसके अलावा, 01 जनवरी 2024 से जीसीएस और एससीएस श्रेणी के निरपेक्ष एमटीसीटी-ई के तहत प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर आवश्यक जरूरत (ईआर) के लिए टीईसी द्वारा केवल प्रशासनिक शुल्क लिया जाएगा।
मूल्यांकन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी, जिससे अनुपालन भार और कम हो जाता है।
वर्तमान में, 60 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद हैं जिन्हें एमटीसीटीई शासन के तहत अधिसूचित किया गया है।
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एमजी/एआर/आईपीएस/जीआरएस
(Release ID: 1992312)
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