वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऑडिट से संबंधित लोगों के लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दिया है
इसके चलते, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्धारित तिथि’ भी 30 सितंबर, 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दिया गया है
प्रविष्टि तिथि:
28 SEP 2026 5:19PM by PIB Delhi
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की तय की गई तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की उपरोक्त तय की गई तारीख को 31 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दिया है।
इसके चलते, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 'निर्दिष्ट तिथि' अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के विषय में 30 सितंबर, 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दी गई है।
इस संबंध में एक औपचारिक आदेश/ अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
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पीके/केसी/आरटी/एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2316098)
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