वित्‍त मंत्रालय
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एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 होगी


विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा उपलब्ध कराई गई

Posted On: 18 SEP 2025 1:18PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के माध्यम से पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते।

इसके अलावा, डीएफएस ने दिनांक 25.08.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2024-पीआर जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जिससे उन्हें निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने की अनुमति मिलती है:

  1. यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते।
  2. स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
  3. दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, वहां स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  4. जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
  1. जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।

इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस  चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं।

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पीके/केसी/एजे/एनजे


(Release ID: 2167992)