संचार मंत्रालय
वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को मासिक और त्रैमासिक आधार पर निष्पादन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश
Posted On:
10 SEP 2025 11:13AM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत एक आदेश जारी किया है जिसमें वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ), यानी डीटीएच ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) ऑपरेटरों को प्रसारण सेवाओं के लिए मासिक और त्रैमासिक आधार पर निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण ने इससे पहले, 24 जुलाई 2008 के अपने आदेश के माध्यम से डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों के लिए तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (क्यू-पीएमआर) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद, जून 2019 में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने प्रारूपों में संशोधन किया और डीटीएच ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों को भी इसके दायरे में लाया गया।
टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन विनियमन और सेवा गुणवत्ता विनियमन सहित नियामक ढांचे में अधिसूचित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, ट्राई ने अब रिपोर्टिंग प्रारूपों को अपडेट कर दिया है। ये प्रारूप सभी डीपीओ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वर्तमान आदेश में संलग्न कर दिए गए हैं।
सभी डीपीओ को ट्राई को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है:
(i) प्रत्येक माह के अंत से दस दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) में मासिक निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (एम-पीएमआर) और
(ii) प्रत्येक तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में त्रैमासिक निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (क्यू-पीएमआर)
क्यू-पीएमआर प्रस्तुत करना उन डीपीओ के लिए ऐच्छिक होगा जिनका सक्रिय ग्राहक आधार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक, तीस हजार से अधिक नहीं है।
इस रिपोर्टिंग ढांचे का उद्देश्य अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना तथा प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना है।
आदेश की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।
यदि कोई स्पष्टीकरण/सूचना हो तो इसके लिए श्री अभय शंकर वर्मा, प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस) से ईमेल: pradvbcs@trai.gov.in या टेलीफोन: +91-11-20907761 पर संपर्क किया जा सकता है।
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