शहरी विकास मंत्रालय

शहरी क्षेत्रों में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना

Posted On: 29 JUL 2024 1:13PM by PIB Bhopal

‘भूमि’ और ‘कॉलोनी निर्माण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्पोषित करता है, ताकि देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना के चार कार्यक्षेत्र हैं, लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), “इन-सीटू” स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने मकानों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार आईएसएसआर के तहत प्रति घर एक लाख रुपये, पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी वर्टिकल के लिए प्रति घर डेढ़ लाख रुपये की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान कर रही है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस वर्टिकल के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी, जो प्रति घर 2.67 लाख रुपये तक है, प्रदान की गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार घर की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है।

पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 40-40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की तीन किस्तों में जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों और अन्य निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य अनुपालन पूरा करने पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। स्वीकृत परियोजनाओं में अपेक्षित अनुपालन पूरा होते ही केंद्रीय सहायता की उचित किस्त जारी कर दी जाती है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 15.07.2024 तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत मकानों में से 114.33 लाख का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; जिनमें से 85.04 लाख पूरे/वितरित हो चुके हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, तैयार, पूर्ण/वितरित मकानों की संख्या के साथ-साथ स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर योजना के विभिन्न खंडों में और संबंधित परियोजनाओं की डीपीआर के अनुसार इसमें 12-36 महीने लगते हैं। मकानों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा धन की व्यवस्था आदि। योजना अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) वर्टिकल को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी घरों को पूरा किया जा सके।

यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, निर्माण के लिए तैयार और पूर्ण/वितरित घरों की संख्या तथा स्वीकृत एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरणः

अनुलग्नक

States/UTs-wise details of number of houses sanctioned, grounded for construction and completed/delivered along with Central assistance sanctioned and released so far under PMAY-U

Sr. No.

 

Name of the
State/ UT

Physical Progress of Houses (Nos)

Financial Progress in respect of Central Assistance (in Crore)

 

Sanctioned

Grounded

Completed/ Delivered

 

Sanctioned

Released

 

1

States

Andhra Pradesh

21,37,028

19,90,937

9,73,837

32,568.27

23,800.26

 

2

Bihar

3,14,477

3,05,811

1,47,979

4,950.45

3,368.00

 

3

Chhattisgarh

3,02,663

2,89,128

2,38,894

4,810.98

4,088.81

 

4

Goa

3,146

3,146

3,145

74.76

75.04

 

5

Gujarat

10,05,204

9,83,778

9,18,185

21,064.34

19,805.76

 

6

Haryana

1,15,034

93,153

68,114

2,171.64

1,673.50

 

7

Himachal Pradesh

12,758

12,668

10,705

215.95

202.02

 

8

Jharkhand

2,29,156

2,13,534

1,42,810

3,603.31

2,987.87

 

9

Karnataka

6,38,121

5,73,160

3,69,449

10,614.43

7,168.29

 

10

Kerala

1,67,322

1,47,721

1,23,453

2,781.18

2,293.45

 

11

Madhya Pradesh

9,61,147

9,49,265

8,01,068

15,930.45

15,284.69

 

12

Maharashtra

13,64,923

11,16,949

8,55,339

25,548.21

19,323.37

 

13

Odisha

2,03,380

1,80,647

1,47,148

3,176.98

2,479.75

 

14

Punjab

1,32,235

1,16,264

83,894

2,342.54

1,825.79

 

15

Rajasthan

3,19,863

2,64,357

1,91,971

5,891.46

4,693.97

 

16

Tamil Nadu

6,80,347

6,63,430

5,70,294

11,185.30

10,135.67

 

17

Telangana

2,50,084

2,44,219

2,24,659

4,475.66

3,718.27

 

18

Uttar Pradesh

17,76,823

17,33,051

15,47,101

27,962.68

26,065.17

 

19

Uttarakhand

64,391

60,160

34,504

1,176.51

940.86

 

20

West Bengal

6,68,953

6,12,998

4,00,257

10,773.50

7,675.93

 

Sub- total (States) :-

1,13,47,055

1,05,54,376

78,52,806

1,91,318.59

1,57,606.50

 

21

North East States

Arunachal Pradesh

8,499

8,070

7,753

182.38

161.18

 

22

Assam

1,76,643

1,60,473

1,02,712

2,674.26

2,065.73

 

23

Manipur

56,037

48,657

14,699

841.39

471.91

 

24

Meghalaya

4,758

3,793

1,632

72.35

43.31

 

25

Mizoram

39,605

39,215

11,069

607.80

447.22

 

26

Nagaland

31,860

31,841

22,850

503.91

393.41

 

27

Sikkim

316

316

202

6.13

7.09

 

28

Tripura

92,854

84,751

74,049

1,494.35

1,273.47

 

Sub- total (N.E. States) :-

4,10,572

3,77,116

2,34,966

6,382.57

4,863.31

 

29

Union Territories

A&N Island

376

376

47

5.84

2.93

 

30

Chandigarh

1,256

1,256

1,256

28.78

28.78

 

31

DNH & DD

9,947

9,947

9,230

214.40

200.27

 

32

Delhi

29,976

29,976

29,976

692.53

692.53

 

33

J&K

47,040

42,894

24,244

724.94

483.48

 

34

Ladakh

1,307

1,014

843

30.22

24.05

 

35

Lakshadweep

-

-

-

-

-

 

36

Puducherry

15,995

15,271

9,994

254.12

223.19

 

Sub- total (UT) :-

1,05,897

1,00,734

75,590

1,950.84

1,655.23

 

Grand Total :-

118.64 Lakh

114.33 Lakh*

85.04 Lakh*

2.00 Lakh Cr.

1.64 Lakh Cr.

 

* Includes completed (3.41 lakh)/ grounded (4.01 lakh) houses of JnNURM during mission period.

 

 

***

एमजी/एआर/एकेपी/एसके



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