सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी, अब अनिवार्य परीक्षण की तिथि 1 अक्टूबर, 2024 अधिसूचित की गई है

Posted On: 21 SEP 2023 12:14PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2023 को एक अधिसूचना जीएसआर 663 (ई) जारी की है, जो सीएमवीआर 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान करती है।

अनिवार्य परीक्षण की तारीख अब 1 अक्टूबर, 2024 अधिसूचित की गई है। यह भी अनिवार्य है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी) के माध्यम से किया जाएगा जहां ये स्वचालित परीक्षण स्टेशन नियम 175 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है।

ये तारीखें पहले जीएसआर अधिसूचना 272(ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2022 के तहत अधिसूचित की गई थीं, जो इस प्रकार हैं: (i) 01 अप्रैल, 2023 से और उसके बाद से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए प्रभावी और (ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन) 01 जून, 2024 से और उसके बाद से प्रभावी।

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