संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

ट्राई ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन  विनियमन, 2023 जारी किया

Posted On: 27 JUL 2023 1:16PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमनों को रद्द करने के लिए 25 जुलाई, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023 (2023 का 02) को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया।

ट्राई ने 10 दिसम्बर, 2001 को डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट अभिगम सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमनों को अधिसूचित किया था। यह विनियमन सभी बुनियादी सेवा प्रचालकों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू था, जिनमें मौजूदा प्रचालक बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल भी शामिल थे। सेवा की गुणवत्ता पैरामीटर निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क निष्पादन के मानदंडों को निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना था, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है; समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ इसकी तुलना करना, ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।

ये नियम तब जारी किए गए थे, जब डायल अप सेवा कम गति के इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपलब्ध एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, दूरसंचार नेटवर्क, वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस दोनों, एक्सडीएसएल, एफटीटीएच, एलटीई और 5 जी आदि प्रौद्योगिकियों पर उच्चगति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। जबकि लीज्ड लाइन पहुंच सेवाएं आमतौर पर उद्यमों को आईएसपी लाइसेंस रखने वाले इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदाताओं (आईजीएसपी) द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह एक सेवा स्तरीय समझौता (एसएलए) आधारित सेवा है। एसएलए आधारित सेवा होने के कारण अनुबंधित पार्टियों के बीच समझौते में सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। लिहाजा, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन मौजूदा प्रसंग में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 03 अप्रैल, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023 का प्रारूप जारी किया, जिसमें हितधारकों से 17 अप्रैल, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। हितधारकों की टिप्पणियों के आधार पर और कारोबार करने में सुगमता के पहलू को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने आधिकारिक राजपत्र में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023 (2023 का 02) की तारीख से डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 (2001 का 04) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

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