निर्वाचन आयोग
azadi ka amrit mahotsav

मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2023- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज के नियम

Posted On: 28 JAN 2023 9:11AM by PIB Delhi

मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2023 के कार्यक्रम की घोषणा 18 जनवरी 2023 को कर दी गई है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होने हैं:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम

चरण और मतदान की तारीख

मेघालय

एकल चरण - 27.02.2023

नगालैंड

एकल चरण - 27.02.2023

त्रिपुरा

एकल चरण- 16.02.2023

 

इस संबंध में, सभी मीडिया का ध्यान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण या किसी अन्य माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। उक्त धारा 126 के प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं:

(126. मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा का निषेध-

1. कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा-

(ए).....................

(बी) सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य साधनों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित करना;

(सी)........................

किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान।

2. कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह कारावास का, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों से दंडनीय होगा।

3. इस खंड में, "चुनावी मामला" से  संबंधित कोई भी अभिव्यक्ति अर्थात जिसका संबंध चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के इरादे या गणना के लिए किया जाए।

4. चुनावों के दौरान, टीवी चैनलों द्वारा अपने पैनल चर्चा/बहस और अन्य समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में कभी-कभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपरोक्त धारा 126 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। आयोग ने अतीत में स्पष्ट किया है कि उक्त धारा 126 किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए नियत मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ, टेलीविजन या इसी तरह के साधनों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। इस खंड में "चुनावी मामले" को किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए इरादा रखने या गणना के किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 126 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

5. आयोग एक बार फिर दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/दिखाए जाने वाले/प्रदर्शित कार्यक्रमों की सामग्री पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित किसी भी सामग्री में ऐसे कथन शामिल नहीं है, जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने/पक्षपात करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने/प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, किसी भी जनमत सर्वेक्षण और बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन भी शामिल होगा।

6.  इस संबंध में, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126ए की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो उल्लिखित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसार को प्रतिबंधित करता है, अर्थात राज्य में पहले चरण में मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय और अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधा घंटे बाद तक लागू है।

7. धारा 126 के अंतर्गत नहीं आने वाली अवधि के दौरान, संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफएम चैनल/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्रसारण/टेलीकास्ट से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए राज्य/जिला/स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं (एग्जिट पोल के अलावा) जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत शालीनता, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाये रखना, आदि के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम कोड के अनुरूप होना चाहिए। सभी इंटरनेट वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके मंच पर सभी राजनीतिक सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और 25 अक्टूबर, 2013 के ईसीआई दिशानिर्देश संख्या-491/एसएम/2013/संचार, डीटी के प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक विज्ञापन का संबंध है, उसे आयोग की आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-I, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अनुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता है।

8.  सभी प्रिंट मीडिया का ध्यान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 30.07.2010 को जारी दिशा-निर्देशों और चुनाव के दौरान पालन करने के लिए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड- 2020' की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

9.  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान एनबीएसए द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2014 को जारी "चुनाव प्रसारण के लिए दिशानिर्देश" की ओर आकर्षित किया जाता है।

10. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने लोकसभा 2019 के आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी भाग लेने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए "स्वैच्छिक आचार संहिता" भी तैयार की है। आईएएमएआई द्वारा सहमति के अनुसार, दिनांक 23.09.2019 पत्र द्वारा, सभी चुनावों के दौरान "स्वैच्छिक आचार संहिता" का पालन किया जाएगा। तदनुसार, यह संहिता मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों, 2023 पर भी लागू है। इस संबंध में सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ध्यान 20 मार्च 2019 को जारी "स्वैच्छिक आचार संहिता" की ओर आकर्षित किया जाता है।

11. अनुपालन के लिए आईटी (मध्यवर्ती और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम 2021, जहां कहीं लागू हो, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

12. इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को उनके द्वारा राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित नहीं कराया जाता है, जैसा भी मामला हो। आवेदकों को ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से 02 (दो) दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा।

उपरोक्त एडवाइजरी का सभी संबंधित मीडिया द्वारा विधिवत पालन किया जाना चाहिए।

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चुनाव के दौरान पालन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 30.07.2010 को जारी दिशा-निर्देश:

i. प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि वह चुनावों और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट दें। समाचार पत्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे, चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार/पार्टी या घटना के बारे में दिगभ्रमित चुनाव अभियान, अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्ट न दें। सामान्य तौर पर, दो या तीन करीबी उम्मीदवार सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान पर रिपोर्टिंग करते समय, एक समाचार पत्र उम्मीदवार द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को बिना छोड़े उम्मीदवार के प्रतिद्वंद्वी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है।

ii. चुनाव नियमों के तहत सांप्रदायिक या जाति के आधार पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए, प्रेस को उन रिपोर्टों से बचना चाहिए, जो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं।

iii. प्रेस को किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या वापसी या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में झूठे या आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस उम्मीदवार की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस किसी भी उम्मीदवार/पार्टी के खिलाफ असत्यापित आरोपों को प्रकाशित नहीं करेगा।

iv. प्रेस किसी उम्मीदवार/पार्टी को प्रोजेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन, वित्तीय या अन्यथा को स्वीकार नहीं करेगा। यह किसी भी उम्मीदवार/पार्टी द्वारा या उनकी ओर से उन्हें दी जाने वाली आतिथ्य या अन्य सुविधाओं को स्वीकार नहीं करेगा।

v. प्रेस से किसी विशेष उम्मीदवार/पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की उम्मीद नहीं की जाती है। यदि प्रेस द्वारा ऐसा किया जाता है, तो वह अन्य उम्मीदवार/पार्टी को भी जवाब देने का अधिकार देगा।

vi. प्रेस सत्ताधारी दल/सरकार की उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खजाने से ली गई धनराशि से कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।

vii. प्रेस निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

'पत्रकारिता आचरण के मानदंड- 2020'

i. समाचार पत्रों को विशेष रूप से पूरक/विशेष संस्करण पर "विपणन पहल" का उल्लेख करना चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न रिपोर्टों से अलग किया जा सके।

ii. समाचार पत्र को नेता द्वारा दिए गए बयानों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए या गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को उनके द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की जा रही सच्ची भावना को प्रदर्शित करना चाहिए।

iii. समाचार मदों के कॉलम, जो बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर मतदाताओं के नाम और विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार के समर्थकों को इंगित करते हैं, ऐसी अवधि और समाचार प्रस्तुत करने का तरीका रिपोर्ट को पेड न्यूज के रूप में स्थापित करते हैं।

iv. समान सामग्री वाले प्रतिस्पर्धी समाचार पत्रों में प्रकाशित राजनीतिक समाचार इस तरह की रिपोर्टों को पेड न्यूज होने का मजबूती से समर्थन करते हैं।

v. चुनाव के दिनों में एक ही समाचार को शब्दशः प्रकाशित करने वाले दो समाचार पत्र आकस्मिक नहीं हैं और यह स्पष्ट है कि ऐसी खबरें विचारों को प्रभावित करने के लिए प्रकाशित की गई हैं।

vi. किसी विशेष पार्टी के पक्ष में समाचार प्रस्तुत करने का तरीका और साथ ही किसी विशेष पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील पेड न्यूज का सूचक है।

vii. चुनाव में एक उम्मीदवार की सफलता का अनुमान लगाना, जिसने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है, पेड न्यूज का सूचक है।

viii. चुनाव प्रचार बैठक पर समाचार रिपोर्ट और इसमें मौजूद फिल्मी सितारों से जुड़ी उत्साहपूर्ण खबरों को पेड न्यूज नहीं कहा जा सकता है।

ix. चुनाव संबंधी समाचारों को कवर करते समय, समाचार पत्रों को सलाह दी जाती है कि वे उम्मीदवारों की रिपोर्ट/साक्षात्कार के प्रकाशन में संतुलन सुनिश्चित करें।

x. चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, समाचार पत्र उम्मीदवारों या पार्टियों की संभावनाओं का एक ईमानदार मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसका प्रकाशन पेड न्यूज नहीं होगा जब तक यह तय नहीं होता है कि प्रकाशन के लिए इस तरह के विचारों को निर्धारित किए गया है।

xi. समाचार पत्र किसी भी राजनीतिक दल की जीत की भविष्यवाणी करने वाला कोई समाचार सर्वेक्षण उसके सत्यापन के बिना प्रकाशित नहीं करेंगे।

 

एनबीएसए द्वारा 3 मार्च, 2014 को जारी "चुनाव प्रसारण के लिए दिशानिर्देश

i. समाचार प्रसारकों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार प्रासंगिक चुनावी मामलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव प्रचार के मुद्दों और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जनता को वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचित करने का प्रयास करना चाहिए।

ii. समाचार चैनल किसी भी राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करेंगे, चाहे वह किसी पार्टी या उम्मीदवार के प्रति हो। जब तक वे सार्वजनिक रूप से किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन या समर्थन नहीं करते हैं, समाचार प्रसारकों का कर्तव्य है कि वे खासकर अपनी चुनावी रिपोर्टिंग में संतुलित और निष्पक्ष रहें।

iii. समाचार प्रसारकों को सभी प्रकार की अफवाहों, आधारहीन अटकलों और दुष्प्रचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए, खासकर जब ये विशेष राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से संबंधित हों। कोई भी उम्मीदवार/राजनीतिक दल, जिसे बदनाम किया गया है या सूचना के प्रसारण द्वारा गलत बयानी, गलत सूचना या इसी तरह की अन्य भ्रामक जानकारी से प्रभावित हुआ है, उसे तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, और जहां उपयुक्त हो उसे जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

iv. समाचार प्रसारकों को उन सभी राजनीतिक और वित्तीय दबावों का विरोध करना चाहिए जो चुनाव और चुनाव संबंधी मामलों की कवरेज को प्रभावित कर सकते हैं।

v. समाचार प्रसारकों को अपने समाचार चैनलों पर प्रसारित संपादकीय और विशेषज्ञ राय के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना चाहिए।

vi. राजनीतिक दलों के वीडियो फीड का उपयोग करने वाले समाचार प्रसारकों को इसका खुलासा करना चाहिए और उचित रूप से टैग करना चाहिए।

vii. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनावों और चुनाव संबंधी मामलों से संबंधित समाचार/कार्यक्रमों का प्रत्येक तथ्य घटनाओं, तिथियों, स्थानों और उद्धरणों से संबंधित सभी मामलों में सटीक हो। यदि गलती से या अनजाने में कोई गलत सूचना प्रसारित की जाती है, तो प्रसारक के ध्यान में आते ही उसे मूल प्रसारण की तरह ही उसी प्रमुखता के साथ उसे सुधार करना चाहिए।

viii. समाचार प्रसारकों, उनके पत्रकारों और अधिकारियों को किसी भी तरह का पैसा, या मूल्यवान उपहार, या कोई भी एहसान स्वीकार नहीं करना चाहिए जो प्रभावित कर सकता है या प्रभावित करने का माहौल बना सकता है, हितों में टकराव पैदा कर सकता है या प्रसारक या उनके कर्मियों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

ix. समाचार प्रसारकों को किसी भी प्रकार की 'अभद्र भाषा' या अन्य अप्रिय सामग्री का प्रसारण नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है या सार्वजनिक अशांति या अव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि चुनाव नियमों के तहत सांप्रदायिक या जाति के आधार पर चुनाव प्रचार निषिद्ध है। समाचार प्रसारकों को उन रिपोर्टों से सख्ती से बचना चाहिए जो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं।

x. समाचार प्रसारकों को समाचार और सशुल्क सामग्री के बीच अंतर को ईमानदारी से बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सभी सशुल्क सामग्री को स्पष्ट रूप से "सशुल्क विज्ञापन" या "सशुल्क सामग्री" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए: और भुगतान की गई सामग्री को एनबीए द्वारा जारी दिनांक 24.11.2011 के "पेड न्यूज पर मानदंड और दिशानिर्देशों" के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

xi. जनमत सर्वेक्षणों और प्रसारण के संचालन के लिए किसने कमीशन, संचालन और भुगतान किया, दर्शकों को यह बताकर, जनमत सर्वेक्षणों का सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रसारण करने पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई समाचार प्रसारक किसी जनमत सर्वेक्षण या अन्य चुनावी अनुमानों के परिणामों को प्रसारित करता है, तो उसे संदर्भ, और ऐसे सर्वेक्षणों के दायरे और सीमाओं को भी स्पष्ट करना चाहिए। जनमत सर्वेक्षणों के प्रसारण के साथ दर्शकों को मतदान के महत्व को समझने में मदद करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, नमूना आकार, त्रुटि की गुंजाइश, फील्डवर्क की तारीखें और उपयोग किए गए डेटा आदि। प्रसारकों को यह भी बताना चाहिए कि वोट शेयरों को सीट शेयरों में कैसे बदला जाता है।

xii. प्रसारणकर्ता ऐसे किसी भी "चुनावी मामले" को प्रसारित नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी मामला जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत है या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के तहत उल्लंघन में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होता है।

xiii. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) समाचार प्रसारकों द्वारा चुनाव की घोषणा के समय से लेकर चुनाव परिणामों के समापन और घोषणा तक किए गए प्रसारणों की निगरानी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को रिपोर्ट किए गए सदस्य प्रसारकों द्वारा किसी भी उल्लंघन को एनबीएसए द्वारा अपने नियमों के तहत निपटाया जाएगा।

xiv. प्रसारकों को जहां तक संभव हो, मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, मतदान के महत्व, कैसे, कब और कहां मतदान करना है, मतदान के लिए पंजीकरण करना और मतपत्र की गोपनीयता के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहिए।

xv. समाचार प्रसारकों को किसी भी अंतिम, औपचारिक और निश्चित परिणाम को तब तक प्रसारित नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसे परिणाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक रूप से घोषित नहीं किए जाते हैं, जब तक कि ऐसे परिणाम स्पष्ट अस्वीकरण के साथ नहीं किए जाते हैं कि वे अनौपचारिक या अपूर्ण या आंशिक परिणाम या अनुमान हैं उन्हें अंतिम परिणाम को तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

 

“स्वैच्छिक आचार संहिता दिनांक 20 मार्च, 2019:

i. जहां तक उपयुक्त और संभव हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में ऱखते हुए उम्मीदवार अपने उत्पादों और/सेवाओं पर चुनावी जानकारी के बारे में जानकारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे।

ii. उम्मीदवार चुनावी कानूनों और अन्य संबंधित निर्देशों सहित जागरूकता जगाने के लिए स्वेच्छा से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू करने का प्रयास करेंगे। उम्मीदवार उत्पादों, सेवाओं पर ईसीआई के नोडल अधिकारी को भी प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे, जिनमें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध भेजने की व्यवस्था भी शामिल है।

iii. उम्मीदवार और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक अधिसूचना तंत्र विकसित  किया है, जिसके द्वारा ईसीआई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य लागू चुनावी कानूनों के संभावित उल्लंघनों के संबंधित स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रासंगिक कानूनी प्लेटफॉर्मों को अधिसूचित कर सकता है। सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार धारा 126 के तहत किसी भी तरह के उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद 3 घंटे के भीतर इन वैध कानूनी आदेशों को स्वीकार और/ या संसाधित किया जाएगा। संबंधित उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा सभी अन्य वैध कानूनी अनुरोधों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।

iv. उम्मीदवार ईसीआई के लिए उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिबद्ध रिपोर्टिग तंत्र का निर्माण/कार्यान्वयन कर रहे हैं और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाद ईसीआई से इस तरह के वैध अनुरोध प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्रवाई करने में सहायता के लिए आवश्यक जानकारियों के आदान-प्रदान हेतु आम चुनावों की अवधि के दौरान समर्पित व्यक्तियों की नियुक्ति/टीमों का गठन करते हैं।

v. उम्मीदवारों को कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार प्रासंगिक राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए एक व्यवस्था प्रदान की जाएगी, कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चुनाव विज्ञापनों के संबंध में ईसीआई और ईसीआई की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा जारी किए गए पूर्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जिन विज्ञापनों के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पेड विज्ञापन जिन्हें ईसीआई ने वैध तरीके से उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित किया है, उन्हें उम्मीदवार शीघ्र अति शीघ्र प्रकाशित करेंगे।

vi. उम्मीदवार ऐसे विज्ञापनों के लिए अपने पहले से मौजूद लेबल/प्रकटीकरण तकनीक का उपयोग करने सहित, भुगतान किए गए राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

vii. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के माध्यम से ईसीआई से प्राप्त एक वैध अनुरोध के अनुसार, उम्मीदवार अपने संबंधित प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर एक अपडेट प्रदान करेंगे।

viii. आईएएमएआई इस संहिता के तहत उठाए गए कदमों पर उम्मीदवारों के साथ समन्वय करेगा और आईएएमएआई के साथ-साथ उम्मीदवार भी चुनाव अवधि के दौरान ईसीआई के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे।

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एमजी/एएम/केसीवी/एसके


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