सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्रों (एडीटीसी) से संबंधित नियमों में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी
Posted On:
21 SEP 2022 3:16PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने, जीएसआर 714(ई) दिनांक 20 सितंबर 2022, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्रों (एडीटीसी) से संबंधित नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। देखें जी.एस.आर. 394 दिनांक 07 जून 2021 ।
संदर्भित नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, इस मंत्रालय के साथ-साथ अन्य हितधारकों द्वारा कुछ मुद्दों की पहचान की गई थी।
नए नियम निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ एडीटीसी के कामकाज को और सरल बनाएंगे-
- एडीटीसी की मान्यता का नवीनीकरण पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
- दोपहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यापक रूप से कवर करने के लिए विस्तृत किया गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए प्रवीणता परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु को "ड्राइव करने की क्षमता की परीक्षा" उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।
- एडीटीसी से जुड़े अन्य प्रावधानों अर्थात फीस, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने आदि को स्पष्ट किया गया है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
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एमजी/एएम/केपी/एचबी
(Release ID: 1861235)
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